दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास व अर्थदंड
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 May 2024 1:57 PM
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन कुमार गुंजन की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित कोचाधामन निवासी नदीम को 10 साल के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी है.
किशनगंज.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन कुमार गुंजन की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित कोचाधामन निवासी नदीम को 10 साल के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी है. साथ ही जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. दरअसल वर्ष 2015 में एक पीड़िता ने महिला थाना में आरोपित नदीम के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामला न्यायालय में चल रहा था. वहीं न्यायालय ने पीड़िता को 4 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है. अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने सजा के बिंदु पर दलीलें पेश की.
आग लगने से तीन घर जलकर राख
कोचाधामन.प्रखंड के पाटकोई कला पंचायत के वार्ड संख्या 10 स्थित चकचकी गांव में शुक्रवार की शाम के करीब 5:30 बजे में आग लगने से दो परिवारों के तीन घर जल कर राख हो गये. आगलगी की इस घटना में हजारों की संपत्ति आग की भेंट चढ़ गई है. अग्निकांड में राजाबुद्दीन तथा अख्तर आलम का आवासीय घर जलकर राख हो गया है. घर में रखे कपड़ा, बर्तन, अनाज लकड़ी के सभी समान,सहित अन्य घरेलू उपयोग के समान जल कर राख हो गए. स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया. वार्ड सदस्य मो शकील सह आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी ने प्रखंड प्रशासन से सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा की मांग की गई.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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