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एससी-एसटी अधिनियम के तहत चार अभियुक्तों को हुई सजा

Updated at : 22 May 2024 10:29 PM (IST)
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एससी-एसटी अधिनियम के तहत चार अभियुक्तों को हुई सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कुमार गुंजन की अदालत ने चार अभियुक्तों को सजा सुनायी है.

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किशनगंज. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कुमार गुंजन की अदालत ने चार अभियुक्तों को सजा सुनायी है. मिली जानकारी के अनुसार जिले के कुर्लीकोट थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त शिव कुमार देव व नंदू देव को एससीएसटी अधिनियम की धाराओं में चार-चार वर्षों के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं अन्य दो आरोपितों को धारा 323 के तहत दोषी पाया गया लेकिन पहली गलती होने के कारण अदालत ने दोनों को फटकार लगाते हुए दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया. विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी अधिनियम आदू लाल हरिजन ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेस की. विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी अधिनियम आदू लाल ने बताया कि मामले में 14 वर्ष पूर्व ठाकुरगंज थाने में दर्ज कांड के तहत ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की महिला लीला देवी व इनके बेटे के साथ मारपीट करने व किराेसिन तेल छिड़क कर घर को आग लगाने के मामले में कुल पांच लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया था. जिसमें एक व्यक्ति की मौत विचारण के दौरान हो गयी थी. इसी मामले में अन्य आरोपितों के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी. विचारण के दौरान दो आरोपित शिव कुमार देव व नंदू देव धारा 436 के तहत दोषी पाया गया. मामले में अदालत ने बुधवार को सजा सुनायी. वहीं पीड़िता को सरकार की ओर से दो लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी निर्देश दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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