किशनगंज बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 की घोषणा के उपरांत जिला दंडाधिकारी विशाल राज के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है. यह निषेधाज्ञा न्यायालय के आदेश 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगी. जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना रहती है. लोक शांति एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है. निषेधाज्ञा के अंतर्गत जिले में लगाए गए प्रतिबंध – किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन राजनीतिक उद्देश्य से सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं करेंगे तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा. – किसी भी प्रकार का अपात्तिजनक पोस्टर, पर्चा, फोटो या सोशल मीडिया पर विधि-विरुद्ध संदेश प्रसारित नहीं किया जाएगा. – धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीतिक प्रचार हेतु वर्जित रहेगा. – मतदाताओं को भयभीत करने, धमकाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. – एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी. -किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. – निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जाएगा. – यह आदेश शादी, बारात, हाट-बाजार, अस्पताल, आपातकालीन सेवाओं (विद्युत, जल, दूध वाहन, संचार सेवा आदि) एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा. -आदेश का उल्लंघन करने पर बीएनएसएस की धारा 223 एवं 215 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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