दो को 10 वर्ष की सजा किशनगंज : नाबालिग अपहरण मामला

किशनगंज : गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्येंद्र पांडेय ने नाबालिग के अपहरण के मामले में दो आरोपितों को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. मो सलीमुद्दीन पिता खलीलुर्रहमान साकिन नटुआपाड़ा, थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री शकीला परवीन के अपहरण का […]
किशनगंज : गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्येंद्र पांडेय ने नाबालिग के अपहरण के मामले में दो आरोपितों को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. मो सलीमुद्दीन पिता खलीलुर्रहमान साकिन नटुआपाड़ा, थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री शकीला परवीन के अपहरण का मुकदमा बहादुरगंज थाने में दर्ज कराया था. इस मामले में सलीमुद्दीन ने अकबर पिता मो जमाल व मो बारिक पिता मो मुख्तार दोनों साकिन पिपला, थाना जिला किशनगंज को नामजद अभियुक्त बनाया था.
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