दस दिन बीत गये, नहीं खुला धान क्रय केंद्र
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :02 Dec 2017 5:36 AM (IST)
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उदासीनता . 35 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, 15 से ही केंद्र खोलने का था निर्देश किशनगंज : खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में धान अधिप्राप्ति के लिए धान केंद्र खोल कर 15 नवंबर से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय करना निर्धारित था़ लेकिन दस दिन से अधिक समय बीत जाने […]
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उदासीनता . 35 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, 15 से ही केंद्र खोलने का था निर्देश
किशनगंज : खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में धान अधिप्राप्ति के लिए धान केंद्र खोल कर 15 नवंबर से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय करना निर्धारित था़ लेकिन दस दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक एक भी धान क्रय केंद्र नहीं खोला जा सका है़ किसानों से धान अधिप्राप्ति के लिए विभागीय ज्ञापांक 5753 के तहत 15 नवंबर 2017 से 31 मार्च 18 तक पंजीकृत किसानों से धान क्रय करना है़ खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के लिए केंद्र सरकार ने साधारण धान 1550 रूपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान 1590 रूपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति करना है़
एसएफसी नोडल एजेंसी : धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है़ पंचायत स्तर पर पैक्स और प्रखंड स्तर व्यापार मंडल द्वारा संचालित केंद्र के माध्यम से धान क्रय करना है़ धान अधिप्राप्ति के लिए जिले को 35 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य है़ विगत वर्ष भी जिले को इतना ही लक्ष्य निर्धारित था़
धान क्रय केंद्र पर किसानों के लिए जरूरी कागजात : धान क्रय केंद्र पर धान की बिक्री के लिए किसानों के पास भूमि संबंधी दस्तावेज अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, हाल का मालगुजारी रसीद आदि दस्तावेज स्व प्रमाणित होना आवश्यक है़ इसके अलावे किसानों के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड पासबुक की छायाप्रति, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लासइेंस या भारत निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र इनमें से काेई एक देना आवश्यक है़
अगर किसान किसीदूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हो तो वैसे किसान संबंधित किसान सलाहकार, वार्ड सदस्य से दूसरे की जमीन पर खेती करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर पंजीयन हेतु ऑन लाइन आवेदन करना होगा़ दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों से अधिकतम 50 क्विंटल धान की ही अधिप्राप्ति की जायेगी़
भुगतान की व्यवस्था : पंजीकृत किसानों से धान अधिप्राप्ति के बाद पैक्स एवं व्यापार मंडल के द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से 48 घंटे के भीतर भुगतान करना होगा़
धान में नमी : न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए धान में अधिकतम नमी 17 प्रतिशत होना चाहिए़ 17 फीसदी से अधिक नमी होने पर धान अधिप्राप्ति नहीं की जा सकती है़
अनुश्रवण के पदाधिकारी प्रतिनियुक्त : कार्यक्रम के वरीय प्रभार में एडीएम रामजी साह को प्रतिनियुक्त किया गया है़ इसके अलावे प्रखंड वार प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों में पोठिया प्रखंड के लिए पंचायती राज पदाधिकारी सत्य नारायण मंडल, दिघलबैंक के लिए निदेशक विधानचंद्र यादव, ठाकुरंज के लिए वरीय उपसमाहर्ता रामाशंकर, टेढ़ागाछ के लिए डीसीएलआर नीरज कुमार दास, कोचाधामन के लिए एसडीओ मो शफीक और किशनगंज के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अमरेंद्र दीपक प्रतिनियुक्त किये गये है़ं
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