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खुदरा बालू भी बेचेगा खनिज निगम

तैयारी . जीपीएस व डिजिटल लॉकर लगे वाहनों से बालू की खरीद-बिक्री किशनगंज : बिहार राज्य खनिज निगम थोक बालू की बिक्री के साथ ही खुदरा बालू की भी बिक्री करेगा. यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नयी खनन नीति में किया गया है. इस नीति के तहत बालू सहित अन्य खनिज की बिक्री […]

तैयारी . जीपीएस व डिजिटल लॉकर लगे वाहनों से बालू की खरीद-बिक्री

किशनगंज : बिहार राज्य खनिज निगम थोक बालू की बिक्री के साथ ही खुदरा बालू की भी बिक्री करेगा. यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नयी खनन नीति में किया गया है. इस नीति के तहत बालू सहित अन्य खनिज की बिक्री बीएमसी यानी बिहार खनिज निगम के नियंत्रण में ही की जा सकेगी,
जबकि बालू के परिवहन के लिए केवल जीपीएस एवं डिजिटल लाकर लगे वाहन का ही प्रयोग किया जा सकेगा. बिना जीपीएस एवं डिजिटल लाकर लगे वाहन से बालू का परिवहन अवैध होगा. ऐसा करने पर वाहन मालिक को एक लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना तथा पांच साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.
बताते चलें कि खनन विभाग द्वारा हर जिले में पांच एकड़ जमीन पर एक गोदाम तैयार किया जाना है. इसके लिए हालामाला पंचायत के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, हालांकि अब तक स्वीकृति नहीं मिल पायी है.
जिले में 50 लोगों को मिलेगा लाइसेंस
50 लोगों को लाइसेंस देने का है लक्ष्य वहीं जिले के अन्य भागों में सुलभ रूप से लोगों को बालू मिले इसके लिए जिले में प्रखंडवार बालू के फुटकर विक्रेता को पंजीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बताते चलें कि जिले में 50 विक्रेताओं को लाइसेंस देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक इसके लिए केवल सैकड़ों लोगों ने ही आवेदन दिया है.
खनन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार निबंधित फुटकर विक्रेता अपने गोदाम में बालू का भंडारण कर उसे खुदरा बेच सकेंगे. इसके अलावा अधिक बालू की मांग पर निगम उचित शुल्क के भुगतान पर फुटकर विक्रेता को चालान देगा. इसके आधार पर बालू घाट से बालू का उठाव होकर सीधे उसे लाभुक के यहां भेज सकते हैं.
खनन पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार के अनुसार खनिज निगम के मुख्य गोदाम से जहां बालू की थोक बिक्री होगी, वहीं गोदाम से खुदरा बालू की भी बिक्री की जायेगी. ताते चलें कि राज्य में नई खनन नीति 16 नवंबर से लागू हो चुकी है.

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