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मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए वाहनों का प्रयोग पूर्णत: रहेगा प्रतिबंधित

Updated at : 03 Nov 2025 10:10 PM (IST)
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मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए वाहनों का प्रयोग पूर्णत: रहेगा प्रतिबंधित

मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए वाहनों का प्रयोग पूर्णत: रहेगा प्रतिबंधित

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बाहरी कार्यकर्ताओं को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा

लॉज, गेस्ट हाउस, सामुदायिक भवनों की होगी जांच

मतदान तिथि तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

प्रत्याशी बल्क एसएमएस या वॉयस मैसेज के माध्यम से भी नहीं करेंगे प्रचार

खगड़िया. विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रतिबंध लागू कर दिया गया. किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, मनोरंजन कार्यक्रम या मीडिया प्रचार पर रोक रहेगी. लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णत: निषिद्ध रहेगा. बिना एमसीएमसी (मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति) की अनुमति के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा. प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध, बाहरी कार्यकर्ताओं को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा. लॉज, गेस्ट हाउस, सामुदायिक भवनों आदि की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाहरी व्यक्ति ठहरे न हो. जिला सीमाओं पर स्थापित जांच चौकियों की निगरानी बढ़ाई जाएगी.

डीएम ने अधिकारियों को दिया आचार संहिता अनुपालन की जानकारी

चुनाव के सफल, शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संचालन के उद्देश्य से जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवीन कुमार ने अंतिम 72 घंटे (मतदान समाप्ति से पूर्व की अवधि) के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के अनुपालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. बताया गया कि निर्वाचन आयोग के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार प्रचार की अवधि समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक सभी संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निगरानी रखने का आदेश दिया गया. कहा कि प्रचार के दौरान कोई भी उम्मीदवार या दल ऐसी गतिविधि नहीं करेगा. जिससे आपसी तनाव, घृणा या सांप्रदायिक भावनाएं भड़कें. किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या अमर्यादित बयान देने से परहेज करना होगा. पूजा स्थलों का उपयोग प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जाएगा. वाहनों की सघन जांच कर अवैध शराब, कैश, हथियार आदि की रोकथाम की जाएगी. मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सामग्री, राशन या नकद वितरण पर सख्त रोक रहेगी. बल्क एसएमएस या वॉयस मैसेज के माध्यम से प्रचार वर्जित रहेगा.

मतदान दिवस पर सामान्य प्रतिबंध

उम्मीदवार व उनके कार्यकर्ताओं के लिए केवल एक-एक वाहन की अनुमति होगी. मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए वाहनों का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार सामग्री, लाउडस्पीकर व मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित रहेगा. सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतदान केंद्र पर अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ प्रवेश नहीं करेंगे. जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदान की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाय. किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 व भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाएगी. सभी संबंधित विभागों को यह भी निर्देशित किया गया है कि एमसीसी उल्लंघन से संबंधित किसी भी सूचना या कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्र आदर्श आचार संहिता कोषांग को प्रेषित करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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