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इपीआईसी नहीं रहने पर वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य

इपीआईसी नहीं रहने पर वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य

खगड़िया. विधानसभा चुनाव सभी मतदाताओं की व्यक्तिगत पहचान के बाद मतदान की अनुमति दी जाएगी. मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र (इपीआईसी) के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, जिस मतदाताओं के पास इपीआईसी उपलब्ध नहीं है या किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं. उनके लिए आयोग द्वारा वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों की सूची जारी की है. बताया जाता है कि एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मतदाता को मतदान का अधिकार मिलेगा. बशर्ते कि उससे उसकी पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित हो सके. निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में लेखन या वर्तनी संबंधी त्रुटियां होने पर भी, यदि पहचान स्पष्ट हो रही है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा. साथ ही, यदि इपीआईसी किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, तो वह भी मान्य होगा. बशर्ते कि संबंधित निर्वाचक का नाम उस मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली में मौजूद हो. प्रवासी निर्वाचकों के मामले में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचान सुनिश्चित की जाएगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवीन कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन अपने वैध पहचान पत्र साथ लेकर मतदान केंद्र पर अवश्य जाय. लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.

मान्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों की सूची

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्डबैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुकश्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत कार्डड्राइविंग लाइसेंसपैन कार्ड

एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

भारतीय पासपोर्टकेंद्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्रसांसदों / विधायकों / विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्रफोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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