गोगरी. विधानसभा चुनाव को लेकर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाके में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. सीओ सह दंडाधिकारी उड़नदस्ता दीपक कुमार, थानाध्यक्ष के साथ गश्ती के दौरान रजिस्ट्री मोड़ गोगरी के पास एक मारुति गाड़ी नंबर बीआर 10 एएन 9398 पर सायरन का हूटर लगा पाया. सीओ द्वारा गाड़ी में बैठे लोग से पूछताछ किया गया. पूछताछ के क्रम में गाड़ी पर सवार मिथिलेश कुमार द्वारा बताया गया कि यह मेरी गाड़ी है. सीओ ने गाड़ी में लगे सायरन हूटर के संबंध में अनुमति आदेश की कॉपी मांगी. जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया. गोगरी थाना में आदर्श आचार संहिता का प्राथमिकी कांड संख्या 273/25 दर्ज किया गया है. सीओ ने बताया कि वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है. इस परिस्थिति में बिना अनुमति के गाड़ी में किसी तरह का बदलाव करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. इसे लेकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में मिथिलेश कुमार, पिता स्व. राम लोचन चौधरी, साकिन नयागांव शिरोमणी टोला थाना परबत्ता के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी गोगरी थाना में दर्ज की गयी है.
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