गोगरी. एसडीओ प्रधुमन सिंह यादव के आदेश पर डीलर राजेश कुमार दास के खिलाफ खाद्यान्न गबन का मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी. एमओ विमलेश कुमार के आवेदन पर डीलर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी. एमओ ने आवेदन देकर कहा कि डीलर के गोदाम से 115.68 क्विंटल चावल और 76.75 क्विंटल गेहूं गायब था. जांच में अनियमितताएं पाई गयी. जिसके बाद डीलर का लाइसेंस रद्द करने का अनुशंसा किया गया है. थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने कांड संख्या 241/25 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. एसडीओ के आदेश पर गोगरी प्रखंड के रामपुर पंचायत के फतेहपुर निवासी डीलर राजेश कुमार दास के खिलाफ थाना में एमओ ने खाद्यान्न गबन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराया. दर्ज प्राथमिकी में एमओ विमलेश कुमार ने कहा कि बीते 14 सितंबर 2025 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता राजेश कुमार दास के दुकान की जांच की गयी. जांच के दौरान विक्रेता का दुकान बंद पाया गया. विक्रेता की पत्नी से पूछने पर बताया गया कि बीते 02 वर्ष से मेरे दुकान पर खाद्यान्न नहीं आ रहा है. आपलोग अपना ई-पोश मशीन ले जाएये. जिसके बाद एमओ द्वारा इपॉस पोर्टल पर डीलर राजेश कुमार दास के एफपीएस आईडी 122300200439 पर खाद्यान्न संबंधी जांच की गयी. जांच के दौरान डीलर के भंडार में चावल 115.68 क्विंटल एवं गेहूं 76.75 क्विंटल होना चाहिए. लेकिन डीलर की पत्नी द्वारा बताया गये अनुसार भंडार में खाद्यान्न नहीं है.
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