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06 नवंबर तक धारा 163 लागू, आज शाम छह बजे तक ही प्रचार

Updated at : 03 Nov 2025 9:32 PM (IST)
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06 नवंबर तक धारा 163 लागू, आज शाम छह बजे तक ही प्रचार

Election news. विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के चार विधानसभा खगड़िया, अलौली, बेलदौर व परबत्ता में 6 नवंबर को मतदान होगा.

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खगड़िया. विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के चार विधानसभा खगड़िया, अलौली, बेलदौर व परबत्ता में 6 नवंबर को मतदान होगा. मतदान के दिन विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो और शांति का माहौल बना रहे. इसको लेकर उक्त चारों विधानसभा क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गयी. इसके तहत मंगलवार शाम छह बजे तक ही आमसभा व प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा. इसके बाद इस पर पूर्ण प्रतिबंध लग जायेगा. मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर परिधि में सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अंगरक्षक के साथ नहीं जाएंगे. मंगलवार को छह बजे से जिस विधानसभा के वोटर नहीं हैं. वहां बगैर उचित कारण के उपस्थित नहीं रहने की सलाह दी गयी. निर्वाचन के दिन चलने वाले वाहनों की अनुमति राजनीतिक दलों को सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर लेनी होगी. मतदान के दिन निजी वाहन मतदान केंद्रों के परिधि के 200 मीटर के अंदर नहीं आ सकेंगे. प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति सेलफोन, कोडलेस फोन लेकर मतदान केंद्र के 100 मीटर परिधि में न जाएं. मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर व मेगाफोन आदि का प्रयोग न करें. मतदान केंद्र के 200 मीटर परिधि के अंदर कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन बूथ स्थापित नहीं करेंगे. मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का जमा होना प्रतिबंधित होगा. यह रोक मतदाताओं की कतार पर लागू नहीं होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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