पति सहित दो लोगों को आजीवन कारावास

Published at :22 Sep 2016 6:02 AM (IST)
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पति सहित दो लोगों को आजीवन कारावास

खगड़िया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कृष्ण मुरारी शरण ने बुधवार को हत्या कर लाश गायब कर देने के आरोप में दोषी पति सहित दो अन्य लोगों के विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. विद्याधार निवासी शिवजी साह की पुत्री अमृता कुमारी उर्फ गुड्डी की शादी 31 जुलाई 2013 को हिंदु रिति […]

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खगड़िया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कृष्ण मुरारी शरण ने बुधवार को हत्या कर लाश गायब कर देने के आरोप में दोषी पति सहित दो अन्य लोगों के विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

विद्याधार निवासी शिवजी साह की पुत्री अमृता कुमारी उर्फ गुड्डी की शादी 31 जुलाई 2013 को हिंदु रिति रिवाज के मुताबिक बेगूसराय जिले के पाली निवासी विजय साह के साथ हुई थी. शादी के बाद अमृता ससुराल गयी. जहां उसे पति, सास, ससुर के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा तथा बोला जाता था कि अपने माता-पिता से दो लाख रुपये किराना दुकान में पूंजी लगाने के लिए लाओ. अमृता हमेशा अपने माता पिता की खराब आर्थिक स्थिती के बारे में कहती लेकिन परिवार वाले उसकी बात नहीं मानते तथा मारपीट करते रहते थे. सूचना पर अमृता के भाई वगैरह पाली गये. उसके बाद कुछ दिन सब कुछ ठीक-ठाक रहा.
बाद में अमृता गर्भवती हो गयी. उसके बाद उसे पुन: ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे. तब लड़की को विदाकर खगड़िया उनके परिवार वाले ले आये.
24 मार्च 2014 को अमृता के पति ने अपनी मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पत्नी को पाली से बॉलेरो से ले गया. तथा मारपीट करने लगा.
पति सहित दो…
इसकी सूचना अमृता ने अपने भाई को फोन से दी. सूचना पर अमृता के भाई अमित कुमार एवं अन्य लोग पाली गये. जहां अपनी बहन को नहीं पाकर, अपने बहनोई को पकड़ कर थाना ले गया. जहां उसने बताया कि मैं और मेरा बहनोई मुरली साह तथा बॉलेरो चालक सतीश महतो ने अमृता की हत्या दबाकर हत्या कर दी तथा लाश फेक दिया. इसकी लिखित सूचना अमृता के भाई अमित ने नगर थाना में दी. न्यायालय ने लड़की के पति वियज साह, लड़का के बहनोई मुरली साह, चालक सतीश महतो को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा तथा 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर अधिवक्ता दुर्गेश प्रसाद सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार ने अपना पक्ष रखा.
पत्नी की हत्या कर लाश गायब करने में पाया गया था दोषी
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