एसडीओ की जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Published at :29 Jul 2016 7:24 AM (IST)
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एसडीओ की जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा

हो सकती है कार्रवाई भेजी गयी रिपोर्ट खगड़िया : गोगरी अनुमंडल के भूमि सुधार उपसमाहर्ता संजय कुमार के द्वारा नियम के विपरीत एक मामले में आदेश पारित करने का मामला सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उन्होंने न्यायालय संबंधित एक मामले में आदेश पारित किया है. मामला प्रकाश में आने […]

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हो सकती है कार्रवाई भेजी गयी रिपोर्ट

खगड़िया : गोगरी अनुमंडल के भूमि सुधार उपसमाहर्ता संजय कुमार के द्वारा नियम के विपरीत एक मामले में आदेश पारित करने का मामला सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उन्होंने न्यायालय संबंधित एक मामले में आदेश पारित किया है. मामला प्रकाश में आने के बाद इनके (डीसीएलआर) विरुद्ध रिपोर्ट भेजी गयी है. गोगरी एसडीओ संतोष कुमार ने जांच कर जिला स्तर पर रिपोर्ट भेजी है. जांच रिपोर्ट में गोगरी डीसीएलआर के द्वारा पारित आदेश पर उन्होंने उंगली उठायी है. दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 51, 52, 53, 54/12-13 में डीसीएलआर के पारित अंतिम आदेश को जांच पदाधिकारी सह एसडीओ ने नियमानुसार नहीं बताया है.
सभी पक्षों को सुनने व डीसीएलआर के पारित आदेश व कागजातों की समीक्षा के उपरांत एसडीओ ने उक्त वाद में जारी आदेश को नियम विपरीत बताते हुए जिला स्तर पर अपनी जाचं रिपोर्ट भेजी है. एसडीओ के द्वारा भेजी गयी जांच रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है. संभावना है कि नियम को ताक पर रख कर आदेश पारित करने के मामले में गोगरी डीसीएलआर के विरुद्ध राज्य स्तर पर रिपोर्ट भेजी जा सकती है. क्योंकि इनके विरुद्ध जांच के आदेश भी राज्य स्तर से जारी किये गये थे.
क्या है पूरा मामला
गोगरी सीओ के द्वारा जमीन की जमाबंदी के विरुद्ध आवेदिका पूनम देवी ने डीसीएलआर गोगरी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील कर वाद दायर किया था. इसी मामले में दूसरे पक्ष यानी नारायण यादव को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा गया था. इसी मामले सुनवाई के दौरान नारायण यादव ने न्यायालय को यह जानकारी दी थी कि इससे संबंधित मामला सक्षम न्यायालय में चल रहा है. इसलिए नियमानुसार इस मामले की सुनवाई यहां नहीं हो सकती, लेकिन डीसीएलआर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चार बिगहा 19 कट्ठा के जमीन का आदेश पारित कर दिया. डीसीएलआर के इसी आदेश के विरुद्ध नारायण यादव तथा इनके अधिवक्ता ने शपथ पत्र दायर कर इनके विरुद्ध राजस्व व भूमि सुधार विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को इसकी शिकायत की थी.
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