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अब आरटीपीएस के दायरे में राशन कार्ड

खगड़िया : अब लोक सेवाओं का अधिकारी अधिनियम के तहत राशन कार्ड निर्गत किये जायेंगे. अनुमंडल स्तर पर आवेदनों की इंट्री संभवत: एक अगस्त 16 से आरटीपीएस काउंटर पर होगी. लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से जुड़ने के बाद लोगों को राशन कार्ड के मामले में भारी राहत मिलेगी. संभावना व्यक्त की जा रही है […]

खगड़िया : अब लोक सेवाओं का अधिकारी अधिनियम के तहत राशन कार्ड निर्गत किये जायेंगे. अनुमंडल स्तर पर आवेदनों की इंट्री संभवत: एक अगस्त 16 से आरटीपीएस काउंटर पर होगी. लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से जुड़ने के बाद लोगों को राशन कार्ड के मामले में भारी राहत मिलेगी. संभावना व्यक्त की जा रही है

कि अब राशन कार्ड बनवाने में बिचौलिया का प्रभाव भी खत्म हो जायेगा, वहीं आवेदनों को भाग-दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी. इससे लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों की जिम्मेवारी और बढ़ गई है.

इन बातों का रखें ख्याल : आवेदन पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जायेगी. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे. अपूर्ण आवेदन को रद कर दिया जायेगा. आवेदक द्वारा सही हस्ताक्षर नहीं करने पर या अंगूठे का निशान नहीं लगाने पर आवेदन को रद कर दिया जायेगा.
हस्तलिखित, टाइप किये गये, फोटो कापी किये गये या एनआईसी के वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे. बशर्ते कि इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित उपरोक्त प्रपत्र के समरूप होने चाहिए. सभी आवेदन आरटीपीएस के ही माध्यम से जमा लिए जायेंगे. आरटीपीएस के तहत आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा लिए जाएंगे. अनुमंडल
पदाधिकारी द्वारा आरटीपीएस के तहत राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को एक सप्ताह के अंदर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा. प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जांच कराकर 15 दिनों के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस किया जायेगा. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा.
सरकार के संयुक्त सचिव ने दिए निर्देश : सरकार के संयुक्त सचिव प्रकाश कुमार ने अधिकारियों को इस मामले पर आवश्यक निर्देश दिये हैं. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्र अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड तभी निर्गत करेंगे जब विद्यमान राशन कार्ड खो जाए, नष्ट हो जाए या विरूपित होने के कारण उपयोग के योग्य न रह जाए या पूर्णतया समाप्त हो जाए.
प्रखंड स्तर पर आवेदन नहीं होगा जमा
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन, राशन कार्ड में नाम जोड़ने व नाम हटाने एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद किये जाने के लिए आफ लाइन मोड में आवेदन पत्र अनुमंडल स्तर आरटीपीएस काउंटर पर पर जमा किये जायेंगे. प्रखंड स्तर पर उक्त आवेदन जमा नहीं किये जायेंगे. हालांकि, प्रखंड स्तर पर आवेदन जमा नहीं होने से आवेदकों को अनुमंडल का चक्कर लगाना पड़ेगा. प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक अगस्त 16 से आवेदन पत्र जमा किये जायेंगे. उक्त सेवा एक महीने के अंदर प्रदान की जायेगी.
सेवा की गारंटी
प्रखंड स्तर पर जमा नहीं होंगे आवेदन
राशन कार्ड बनवाने में बिचौलिया का प्रभाव होगा खत्म
सभी आवेदन आरटीपीएस के माध्यम से जमा लिए जाएंगे
प्रखंड विकास पदाधिकारी 15 दिनों के अंदर आवदेन जांच कर सौपेंगे एसडीओ को
एक महीने में आवेदनों की स्वीकृति प्रदान करेंगे एसडीओ
एक अगस्त से आवेदन पत्र जमा होने की संभावना
अनुमंडल स्तर पर आरटीपीएस में जमा होंने आवेदन
कहते हैं बीडीओ
मानसी बीडीओ मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अनुमंडल स्तर पर राशन कार्ड के आवेदन लिए जायेंगे. अनुमंडल स्तर पर आवेदनों को संबंधित प्रखंड कार्यालय भेजा जाएगा. जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी आवेदनों की जांच कर 15 दिनों के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस कर देंगे.

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