दूसरे प्रत्याशी का प्रचार-प्रसार करने वाले डमी उम्मीदवारों पर दर्ज होगी प्राथमिकी
Updated at : 15 Mar 2019 3:56 AM (IST)
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खगड़िया : जीत का समीकरण फिट करने के लिये वोटकटवा उम्मीदवारों का सहारा लेने वाले संभावित उम्मीदवारों के लिये बुरी खबर है. ऐसे डमी उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग का पहरा रहेगा. लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग वैसे डमी उम्मीदवारों पर पैनी नजर रखेगी, जो नामांकन के पर्चे तो चुनाव लड़ने के लिये कराते हैं, […]
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खगड़िया : जीत का समीकरण फिट करने के लिये वोटकटवा उम्मीदवारों का सहारा लेने वाले संभावित उम्मीदवारों के लिये बुरी खबर है. ऐसे डमी उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग का पहरा रहेगा. लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग वैसे डमी उम्मीदवारों पर पैनी नजर रखेगी, जो नामांकन के पर्चे तो चुनाव लड़ने के लिये कराते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान वे दूसरे प्रत्याशी के इशारे पर नाचते रहते हैं.
यानी उनके लिये काम करते हैं. बताया जाता निर्वाचन आयोग ने ऐसे डमी उम्मीदवार पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया है. इतना ही नहीं ऐसा करते पकड़े जाने वाले डमी उम्मीदवार पर कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश आयोग ने जारी किया है.
उल्लेखनीय है कि चुनाव जीतने के प्रत्याशी हर प्रकार के तिकड़म अपनाते हैं. धन,बल, छल का प्रयोग करने से भी नहीं चुकते हैं. इतना ही नहीं खुद का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने विरोधी को नुकसान पहुंचाने के लिये कभी-कभी डमी उम्मीदवार भी खड़ा कर देते हैं.
विभागीय जानकारी के मुताबिक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने सभी जिले के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर दूसरे प्रत्याशी को चुनाव में फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से मैदान में उतरने वाले डमी उम्मीदवारों पर नजर रखने को कहा है.
पत्र में कहा गया है कि ऐसे डमी उम्मीवार अपने वाहनों का इस्तेमाल दूसरे प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में करते हैं तथा मतदान केन्द्र व मतगणना स्थल पर भी डमी उम्मीदवार के अभिकर्ता दूसरे प्रत्याशी को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं.
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव के लिये डमी उम्मीदवार पर निगरानी रखने, चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान एवं मतदान के दिन उनके वाहनों की जांच करने का कहा है.
जांच के दौरान अगर दूसरे प्रत्याशी का चुनाव प्रसार-प्रसार सामग्री उनके वाहन से मिले तो उसकी वीडियोग्राफी कराते हुए सभी साक्ष्य इकट्ठा करने इसकी सूचना चुनाव प्रेक्षक को सौंपने का निर्देश दिया गया है. इतना ही नहीं नियमानुसार वाहनों की अनुमति को रद्द करते हुए डमी उम्मीदवार के विरुद्ध तत्काल धारा 17 एच के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने को भी कहा गया है.
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