गैस व पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी व जमाखोरी पर होगी कार्रवाई: डीएम

Updated at : 13 Mar 2026 6:49 PM (IST)
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गैस व पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी व जमाखोरी पर होगी कार्रवाई: डीएम

गैस व पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी व जमाखोरी पर होगी कार्रवाई: डीएम

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– सभी16 प्रखंड में धावा दल गठित कटिहार राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता वर्तमान घरेलू ईंधन संकट की स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस सिलेंडर का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. इसलिए आम उपभोक्ताओं को घबराने या गैस एजेंसियों के पास अनावश्यक रूप से भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है. डीएम आशुतोष द्विवेदी ने कहा है कि जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गैस की कालाबाजारी रोकने तथा किसी को गैस को लेकर परेशानी नहीं हो. जिला प्रशासन नजर रख रही है. कहा कि गैस को लेकर किसी भी उपभोक्ताओं को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. जिला प्रशासन की ओर से जिले के सभी 16 प्रखंड में धावा दल गठित की गयी है. जिसमें स्थानीय अधिकारियों व पुलिस को शामिल किया गया है. धावा दल गैस की कालाबाजारी रोकने को लेकर सख्त कदम उठायेगी. इसके लिए उन्हें निर्देशित किया गया है. धावा दल गठन संबंधी आदेश में डीएम ने कहा है कि पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने की सम्भावना है. ऐसी स्थिति में कटिहार जिलान्तर्गत एलपीजी गैस एजेंसियों, विक्रेताओं व पेट्रोल पंप पर आम नागरिकों की भीड़ बढ़ने की संभावना है. जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होने या विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. साथ ही ऐसी स्थिति में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एलपीजी गैस सिलिंडर अथवा पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी व कालाबाजारी किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. इस दिशानिर्देश के आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा जमाखोरी एवं कालाबाजारी की रोकथाम को लेकर धावा दल का गठन किया गया है. इस बीच खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी अपील में कहा गया है कि उपभोक्ताओं की सुविधा तथा गैस वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाये रखने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्तमान में यह व्यवस्था लागू की गयी है कि किसी भी घरेलू उपभोक्ता को अंतिम गैस सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नये गैस सिलेंडर की बुकिंग (नंबर लगाने की) करने की अनुमति है. बुकिंग दर्ज होने के पश्चात दो से तीन दिनों के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी.

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