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Katihar news : प्रभात पड़ताल : पहली जनवरी 2025 से राशन से वंचित हो सकते है 8.84 लाख लाभुक

Updated at : 18 Dec 2024 10:53 PM (IST)
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Electoral Roll Revision

29.56 लाख में 20.71 लाख लाभुक सदस्यों का हुआ है इ-केवाईसी

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कटिहार. अब राशनकार्ड में शामिल सभी सदस्यों को हर हाल में 31 दिसंबर तक इ-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराना होगा. निर्धारित तिथि के बाद राशनकार्ड में अंकित सदस्यों का इ-केवाईसी नहीं होने पर उसे खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित होना पड़ सकता है. खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ई केवाईसी के लिए एक बार फिर तिथि को विस्तारित करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश दिया है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से इस आशय से संबंधित दिशानिर्देश जारी किया गया है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुशील कुमार ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी ने जिले के अभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को विभागीय दिशानिर्देश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है. विभाग की ओर से जिलों को जारी पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कटिहार जिले में करीब 664553 राशन कार्ड धारी परिवार हैं. इसमें 2956046 लाभार्थी सदस्य है. विभागीय स्तर पर जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक राशनकार्ड धारी परिवार सदस्यों में से 2071655 लाभुक सदस्यों ने इ-केवाईसी कराया है. जबकि 884391 लाभुक सदस्यों का केवाईसी अभी भी लंबित है. विभाग ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करते हुए कहा है कि निर्धारित तिथि यानी 31 दिसंबर तक इ-केवाईसी नहीं कराने पर पहली जनवरी 2025 से संबंधित लाभुक सदस्यों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हट सकता गया. जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि यदि किसी राशनकार्डधारी के कुछ सदस्य बाहर रहते हैं, तो जहां वे रहते हैं. वहां भी अपना इ-केवाईसी करा सकते है. उन्होंने कहा कि जिले के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकान पर लाभुक सदस्यों का इ-केवाईसी कराया जा रहा है.

प्रत्येक सदस्यों का आधार सीडिंग अनिवार्य

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 30-09-2024 तक आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य की गयी थी. केंद्र सरकार की ओर से जारी ताजा अधिसूचना द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक आधार संख्या की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि विस्तार किया गया है. सभी राशन कार्डधारियों से अपील की गयी है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से करा लें. इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित यी पॉस यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग (ई केवाईसी) करा सकते है. यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग निर्धारित तिथि तक नहीं की जायेगी तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से पहली जनवरी 2025 के प्रभाव से विलोपित करने की कार्रवाई की जायेगी.

कहते हैं डीएसओ

जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुशील कुमार ने इस संदर्भ बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत राशनकार्ड धारी परिवार के सभी लाभुक सदस्यों का इ-केवाईसी कराना अनिवार्य है. विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी के स्तर से जिले के संबंधित अधिकारियों को इ-केवाईसी को लेकर आदेश जारी किया गया है. 31 दिसंबर तक हर हाल में सभी लाभुक सदस्यों का इ-केवाईसी कराने का निर्देश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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