कैमूर में हत्या के प्रयास मामले में 4 दोषियों को 3 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Kaimur Attempt to Murder Case : कैमूर जिले के चर्चित हत्या के प्रयास मामले में एडीजे पंचम डॉ. अरुण कुमार तिवारी की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
Kaimur Attempt to Murder Case : कैमूर जिले के चर्चित हत्या के प्रयास मामले में एडीजे पंचम डॉ. अरुण कुमार तिवारी की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
2020 में फायरिंग कर युवक को किया था घायल
मामला 8 अप्रैल 2020 का है. चांद थाना क्षेत्र के सिरहिरा गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट के दौरान धर्मेंद्र कुशवाहा ने कथित तौर पर जान से मारने की नीयत से सुमंत कुमार पर गोली चला दी थी. गोली सुमंत कुमार के बांह में लगी, जिससे वह घायल हो गया. घटना में अन्य आरोपियों की भी संलिप्तता सामने आई थी.
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चार आरोपियों को मिली सजा
अदालत ने मामले में चांद थाना क्षेत्र के सिरहिरा गांव निवासी धर्मेंद्र कुशवाहा, वीरेंद्र कुशवाहा, मोहन कुशवाहा और नंदलाल कुशवाहा को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
Kaimur News : लोक अभियोजन ने रखा सरकार का पक्ष
मामले की सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक श्रीमती सरोज तिवारी ने सरकार की ओर से प्रभावी ढंग से पक्ष रखा. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.
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