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किशोर न्याय परिषद ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

Updated at : 27 Aug 2024 9:33 PM (IST)
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किशोर न्याय परिषद ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

किशोर न्याय परिषद् ने एसपी अरविंद प्रताप सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते कहा कि बोर्ड के आदेश का जान-बूझकर अवज्ञा करने के लिए उनके विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय को अवमानना की कार्यवाही क्यों न भेजी जाये. दरअसल पूरा मामला था कि बच्चे को पूरी रात ओकरी ओपी थाना परिसर में रखने, बच्चे के साथ मारपीट करने व अपराध कबूल करने के लिए मजबूर करने के मामले में किशोर न्याय परिषद ने सख्त कदम उठाते हुए पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा था.

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जहानाबाद नगर . किशोर न्याय परिषद् ने एसपी अरविंद प्रताप सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते कहा कि बोर्ड के आदेश का जान-बूझकर अवज्ञा करने के लिए उनके विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय को अवमानना की कार्यवाही क्यों न भेजी जाये. दरअसल पूरा मामला था कि बच्चे को पूरी रात ओकरी ओपी थाना परिसर में रखने, बच्चे के साथ मारपीट करने व अपराध कबूल करने के लिए मजबूर करने के मामले में किशोर न्याय परिषद ने सख्त कदम उठाते हुए पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा था. उनके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था. एसएचओ, ओकरी ओपी, आइओ, सीडब्ल्यूपीओ ने जेजे एक्ट के तहत निहित प्रावधान का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया था. 3 जुलाई और चार जुलाई के आदेश के द्वारा एसपी को निर्देश दिया गया था कि वे स्वयं जांच करें या उनके आदेश पर उनके अधीनस्थ से एसएचओ, आइओ सीडब्ल्यूपीओ व ओकरी पुलिस स्टेशन के अन्य दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करें, जब्ती सूची से संबंधित कई वीडियो तैयार करने की परिस्थितियां सहित रिपोर्ट और एसएचओ, सीडब्ल्यूपीओ, आइओ के सीडीआर के साथ 29 जुलाई तक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था. एसपी को निर्देश दिया गया था कि यदि उन्हें पता चले कि उक्त अधिकारी दोषी है, तो उनके विरुद्ध जांच कर एफआइआर दर्ज करें. एसएचओ ओकरी पीएस, सीडब्लूपीओ, आइओ का वेतन रोकने का भी निर्देश दिया गया तथा अनुपालन के संबंध में बोर्ड को सूचित करने का निर्देश दिया गया था लेकिन अभी तक एसपी ने तीनों अधिकारियों के वेतन रोकने तथा स्वयं या किसी अधीनस्थ से जांच करवाने के उपरोक्त आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन बोर्ड को नहीं भेजा है. बोर्ड ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें बोर्ड के आदेश का कोई सम्मान नहीं है.

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