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Jehanabad : गवाही नहीं देने आने पर अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

Updated at : 17 Jun 2025 11:05 PM (IST)
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Jehanabad : गवाही नहीं देने आने पर अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय की अदालत ने अनुसंधानकर्ता पर समन के बावजूद गवाही नहीं देने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

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अरवल. व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय की अदालत ने अनुसंधानकर्ता पर समन के बावजूद गवाही नहीं देने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया. अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि शहरतेलपा थाना कांड सं 54/24 के अनुसंधानकर्ता शशिचंद्र झा के विरुद्ध न्यायालय द्वारा समन, जमानतीय वारंट जारी किया गया था तथा अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा भी सम्मन का नोटिस निर्गत किया गया था. इसके बावजूद भी अनुसंधानकर्ता शशिचंद्र झा ने न्यायालय में गवाही देने नहीं आ सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MINTU KUMAR

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By MINTU KUMAR

MINTU KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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