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Jehanabad : मारपीट के आरोपित को 10 वर्षों के कारावास की सजा

व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव कुमार मिश्र की अदालत ने मारपीट करने के छह आरोपित हीरा विंद, अवधेश विंद, मुनि विंद, ग्राम सरौती थाना रामपुर जिला अरवल निवासी को दस साल कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाया तथा सरौती निवासी राजू विंद, साजु विंद, अमरजीत विंद को छह माह कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

अरवल. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव कुमार मिश्र की अदालत ने मारपीट करने के छह आरोपित हीरा विंद, अवधेश विंद, मुनि विंद, ग्राम सरौती थाना रामपुर जिला अरवल निवासी को दस साल कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाया तथा सरौती निवासी राजू विंद, साजु विंद, अमरजीत विंद को छह माह कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सहायक लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने बताया कि सरौती निवासी शिवभजन बिंद ने रामपुर चौथम थाना कांड सं 6/15 मे आरोप लगाया था कि उसके साथ 18 फरवरी 15 को अभियुक्त ने जान मारने की नीयत से उसके दोनों लड़के, पुत्री एवं भतीजी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट किया, जिससे शिवकुमार का बायां हाथ टूट गया था. न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त हीरा विंद, अवधेश विंद एवं मुनि विंद को धारा 307 भादवी एवं राजू विंद, साजु विंद एवं अमरजीत विंद को धारा 323, 341 भादवि के तहत दोषी पाया तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद धारा 307 भादवि में अभियुक्त हीरा विंद, अवधेश विंद एवं मुनि विंद को दस साल कारावास एवं अर्थदंड एवं धारा 325 भादवी में पांच साल कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया. राजू बिंद, साजु विंद एवं अमरजीत विंद को धारा 323 भादवि में छह माह एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 341 माधवी में तीन माह एवं एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदण्ड की राशि नहीं जमा करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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