जहानाबाद. सभी मुख्य आवागमन के स्थानों प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, सभी अतिरिक्त निकास द्वार, कॉरीडोर, पार्किंग स्थल आदि जगहों पर सीसीटीवी अधिष्ठापन करवाना अनिवार्य है. उक्त आशय की जानकारी जिला प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है. प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि होटल संचालक यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी सीसीटीवी 24 घंटे क्रियाशील रहे तथा कम-से-कम 30 दिनों के डाटा स्टोरेज उपलब्ध रहे. होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड तथा स्थायी पते का प्रमाण पत्र की एक सत्यापित प्रति संधारित करना अनिवार्य है. एंट्री रजिस्टर में प्रत्येक ठहरने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर सहित विस्तृत लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है. किसी विदेशी नागरिक के ठहराव की स्थिति 24 घंटे के भीतर सी फॉर्म को ब्यूरो ऑफ इनफॉर्मेशन की ऑनलाइन वेबसाइट पर जमा करना तथा स्थानीय थाने को लिखित या दूरभाष के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य है. इस नियम की अवमानना करने पर होटल मालिक के विरूद्ध विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई का प्रावधान है. रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी स्थिति में लाउडस्पीकर बजाये जाने पर डीजे मालिक के अतिरिक्त होटल संचालक पर भी विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. सभी होटल तथा विवाह स्थल बिहार लाउडस्पीकर अधिनियम, 1955 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के सभी प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. प्रतिष्ठान परिसर में कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से किसी भी प्रकार के लाइसेंसी, गैरलाइसेंसी हथियार लेकर नहीं घूमेगा, सूचना मिलने पर होटल संचालक पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. होटल, लॉज, अतिथिगृह अथवा विवाह स्थलों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि का संचालन पाये जाने पर सम्पूर्ण जवाबदेही होटल मालिक के साथ-साथ होटल प्रबंधक तथा अन्य होटल कर्मियों की भी मानी जायेगी. विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त होटल के लाइसेंस रद्दीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जायेगी.
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