मारपीट के मामले में दोषी पिता पुत्र को तीन वर्षों की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 06 Dec 2024 10:57 PM
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने मारपीट के आरोपित इंद्रदेव दास व वीरू दास को दोषी करार करते हुए भारतीय दंड विधि की धारा 325 के अंतर्गत तीन साल कारावास कि सजा सुनाई है.
जहानाबाद नगर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने मारपीट के आरोपित इंद्रदेव दास व वीरू दास को दोषी करार करते हुए भारतीय दंड विधि की धारा 325 के अंतर्गत तीन साल कारावास कि सजा सुनाई है. साथ ही दोनों आरोपितों पर पांच पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. वहीं जुर्माना न देने पर अभियुक्त को तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं. अपर लोक अभियोजक बिंदुभूषण प्रसाद ने बताया कि यह मामला घोसी थाना से संबंधित है. इस मामले के सूचक उमेश दास ने दोनों आरोपितों को नामजद करते हुए घोसी थाना में प्राथमिकि 431/ 2020 दर्ज कराया था. उसने बताया था कि बीते 23 सितंबर 2020 को संध्या 6 बजे उमेश दास अपने घर पर था. इसी क्रम में भोला बिगहा निवासी इंद्रदेव दास एवं उसके पुत्र वीरू दास मामूली विवाद को लेकर गाली-गलौज करते हुए लाठी -डंडे से उमेश दास और उसकी पत्नी के साथ मारपीट किया.
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