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बोरसी तापने के दौरान वृद्ध महिला झुलसी पीएमसीएच रेफर

जहानाबाद. जिले के लखीसराय गांव में मंगलवार की रात बोरसी तापने के दौरान एक वृद्ध महिला झुलसकर बुरी तरह जख्मी हो गयी. इसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. महिला काफी बुरी तरह झुलस चुकी थी जिसके कारण सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीएमसीएच, पटना रेफर कर दिया गया.

जहानाबाद. जिले के लखीसराय गांव में मंगलवार की रात बोरसी तापने के दौरान एक वृद्ध महिला झुलसकर बुरी तरह जख्मी हो गयी. इसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. महिला काफी बुरी तरह झुलस चुकी थी जिसके कारण सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीएमसीएच, पटना रेफर कर दिया गया. बताया जाता है कि लखीसराय गांव की संजू देवी नामक वृद्ध महिला बोरसी से आग ताप रही थी, तभी आग उसकी साड़ी में लग गयी. देखते-देखते वह आग की चपेट में आ गयी और चिल्लाने लगी. इसके बाद घर के लोग दौड़े और किसी तरह आग पर काबू पाकर उसे बुझाया. इसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आये, जहां इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पटना मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मारपीट के तीन दोषियों को मिली तीन साल कारावास की सजा अरवल. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश वर्मा की अदालत ने मारपीट करने के तीन आरोपित उर्मिला देवी, नीरा उर्फ मिरा देवी एवं नीतू देवी ग्राम खड़ासीन थाना करपी जिला अरवल निवासी को तीन साल कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाया. सहायक लोक अभियोजक अजय कुमार यादव ने बताया कि खड़ासीन निवासी ने कविता कुमारी ने करपी थाना कांड सं 131/2015 में आरोप लगाया था कि उसके साथ 1 अगस्त 2015 को अभियुक्त ने मारपीट कर अंगुली तोड़ दिया. न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त उर्मिला देवी को धारा 325 भादवी एवं नीरा उर्फ मीरा देवी तथा नीतू देवी को धारा 323 भादवी के तहत दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद धारा 323 भादवी में अभियुक्त निरा उर्फ मीरा देवी व नीतू देवी को एक साल कारावास एवं धारा 325 भादवी में ऊर्मिला देवी को तीन साल कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया. अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.

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