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अपार्टमेंट के निर्माण में हो रहा नियमों का उल्लंघन

Updated at : 13 Feb 2020 1:16 AM (IST)
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अपार्टमेंट के निर्माण में हो रहा नियमों का उल्लंघन

जहानाबाद : शहर की जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण जमीन काफी महंगी हो रही है. एक अपना घर का सपना संजोये लोगों को जमीन मिलना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में शहर में फ्लैट और अपार्टमेंट उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं. पिछले एक दशक में जिला मुख्यालय में भी […]

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जहानाबाद : शहर की जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण जमीन काफी महंगी हो रही है. एक अपना घर का सपना संजोये लोगों को जमीन मिलना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में शहर में फ्लैट और अपार्टमेंट उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं. पिछले एक दशक में जिला मुख्यालय में भी करीब एक दर्जन अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं.

लेकिन इन अपार्टमेंटों में रहने वाले लोगों को कई तरह की परेशानी भी झेलनी पड़ रही है. इन परेशानियों का बड़ा कारण है निर्माण के समय नियमों का किया गया उल्लंघन और फ्लैट के खरीददारों में जागरूकता का अभाव. कई दिक्कतों के लिए खरीददार भी खुद जिम्मेदार हैं.
किसी अपार्टमेंट में नहीं है सोसाइटी: नियमों के अनुसार हर अपार्टमेंट में एक सोसाइटी होगी, जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना है. इस सोसाइटी के जिम्मे अपार्टमेंट के रखरखाव और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं होंगी.
पर शहर के किसी भी अपार्टमेंट में कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी की जानकारी नहीं मिल पायी. अगर बिल्डर सोसाइटी का गठन नहीं करते हैं तो खरीदार भी सोसाइटी का गठन कर उसे रजिस्ट्रर्ड करवा सकते हैं.
लेकिन फ्लैटों में रहने वाले लोग भी किसी तरह में पचड़े से दूर रहने के लिए सोसाइटी के गठन में रुचि नहीं लेते हैं. सोसाइटी के जिम्मे अपार्टमेंट के सार्वजनिक हिस्सों की देखभाल, मरम्मत, पीने का पानी, बिजली, गार्ड, सफाई लिफ्ट जैसे जरूरी मसले होते हैं जिसके अभाव में लोगों को दिक्कतें होती हैं और कई बार दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है.
अपार्टमेंट के निर्माण में हुआ है नियमों का उल्लंघन: 20 फुट से कम चौड़ी सड़क के किनारे अपार्टमेंट का निर्माण नहीं करना है. पतली गलियों में अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक होने के बावजूद निर्माण में कोई रोक-टोक नहीं है.
नक्शे कैसे पास हो रहे हैं या नक्शे के अनुसार निर्माण हो रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण भी नहीं होता है. बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2006 के अनुसार निर्माण में समय, नक्शे, मालिकाना हक, भूकम्प और आग से सुरक्षा सम्बन्धी विवरण आदि का ब्योरा निर्माण स्थल पर सूचना पट लगाकर देना अनिवार्य है.
क्या कहते हैं अधिकारी
नगर पर्षद क्षेत्र में निर्मित और निर्माणाधीन सभी अपार्टमेंट का सर्वे किया जा रहा है. नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी. वहीं पूर्व में किये गये उल्लंघनों के मामले में वन टाइम सेटेलमेंट के तहत भारी जुर्माने के लिए विभाग से निर्देश मांगे गये हैं.
मुकेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद
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