ePaper

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, पक्षकारों को नोटिस तामिला कराने के निर्देश

Updated at : 05 Dec 2025 9:08 PM (IST)
विज्ञापन
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, पक्षकारों को नोटिस तामिला कराने के निर्देश

आगामी 13 दिसंबर को सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं.

विज्ञापन

जमुई . आगामी 13 दिसंबर को सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्याय सदन के प्रशाल में उन्होंने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की. बैठक में सचिव ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पात्र पक्षकारों को केस से जुड़े नोटिस अनिवार्य रूप से तामिला कराएं. चौकीदारों के माध्यम से भी संबंधित पक्षकारों तक लोक अदालत की जानकारी पहुंचाई जाए तथा उन्हें अपने लंबित वादों के निस्तारण के लिए प्रोत्साहित किया जाये. उन्होंने कहा कि ग्राम कचहरी में लंबित वादों के लिए भी चौकीदार के हाथ नोटिस भेजकर वादियों को अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाए. सचिव ने सभी थानों में हेल्प डेस्क गठित करने पर जोर दिया, ताकि आमलोगों को लोक अदालत से जुड़े लाभों और प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी मिल सके. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लोक अदालत की सफलता के लिए प्रचार-प्रसार को गति दी जायेगी. गश्ती वाहनों के माध्यम से ऑडियो संदेश चलाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें. उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रत्येक थाना में नोडल अधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएं. डीएसपी मुख्यालय आफताब अहमद, न्यायालय कर्मी मुकेश रंजन समेत विभिन्न थानों के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे. गौरतलब है कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े वादों की भी सुनवाई की जाएगी और इनके निस्तारण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PANKAJ KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By PANKAJ KUMAR SINGH

PANKAJ KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन