ePaper

जिला प्रशासन की जारी सूची में अपना नाम देख समय पर करें दावा आपत्ति

Updated at : 18 Aug 2025 9:10 PM (IST)
विज्ञापन
जिला प्रशासन की जारी सूची में अपना नाम देख समय पर करें दावा आपत्ति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, जमुई ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है.

विज्ञापन

जमुई. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, जमुई ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. जानकारी देते हुए डीपीआरओ भानु प्रकाश ने बताया कि रिट याचिका एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग में 14 अगस्त 2025 को पारित अंतरिम आदेश के तहत उन निर्वाचकों की पहचान की गयी है, जिनके नाम वर्ष 2025 की प्रारंभिक निर्वाचक सूची में तो थे, लेकिन 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची से गायब हो गये हैं. ऐसे सभी निर्वाचकों की विधानसभा और मतदान केंद्रवार सूची तैयार कर ली गयी है और इसे जिला की आधिकारिक वेबसाइट https://jamui.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है. सूची में नाम हटने के कारणों जैसे मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण, अनुपस्थिति या दोहरी प्रविष्टि को भी स्पष्ट किया गया है. उन्होंने बताया कि इसे लेकर जिला की वेबसाइट पर, सभी प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय, नगर निकाय कार्यालय, संबंधित मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित किया गया है. निर्वाचक अपने ईपिक नंबर के माध्यम से वेबसाइट या कार्यालयों में जाकर यह देख सकते हैं कि उनका नाम क्यों हटाया गया है. यदि कोई निर्वाचक सूची से बाहर किये जाने से असंतुष्ट है, तो वह अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ दावा प्रस्तुत कर सकता है. जिला निर्वाचन कार्यालय ने अपील करते हुए कहा है कि ऐसे सभी नागरिक जो मतदान सूची से वंचित रह गये हैं, समय रहते अपनी प्रविष्टि की जांच करें और आवश्यक दावा दाखिल करें. यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PANKAJ KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By PANKAJ KUMAR SINGH

PANKAJ KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन