मंदबुद्धि व मानसिक रूप से बीमार लोगों को मिलेंगे कानूनी अधिकार
Published by : AMIT KUMAR SINH Updated At : 17 May 2026 3:08 PM
Jamui News : जमुई जिले के शाहपुर गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के अधिकारों पर विस्तार से जानकारी दी गई. शिविर में ग्रामीणों, अभिभावकों और विद्यालय परिवार को नालसा की विधिक सेवा योजना-2024 के तहत मिलने वाली मुफ्त कानूनी सहायता और संरक्षण संबंधी प्रावधानों से अवगत कराया गया.
जमुई से अर्जुन अरनव की रिपोर्ट :
रविवार को सदर प्रखंड के शाहपुर गांव स्थित प्राथमिक मध्य विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमुई के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का विषय “नालसा की मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति एवं बौद्धिक स्तर से कमजोर व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा योजना-2024” रखा गया था.कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता सतीश प्रसाद और पारा विधिक सेवक स्मिता कुमारी ने किया. शिविर में मौजूद लोगों को मानसिक रूप से बीमार और मंदबुद्धि व्यक्तियों के अधिकारों एवं उनके संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई.“सामाजिक उत्पीड़न से बचाने के लिए बनी है योजना”
पैनल अधिवक्ता सतीश प्रसाद ने बताया कि नालसा की यह योजना मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को सामाजिक उत्पीड़न, उपेक्षा और संपत्ति विवाद जैसे मामलों से सुरक्षा देने के उद्देश्य से लागू की गई है.उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों और उनके परिजनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से नि:शुल्क विधिक सहायता और कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाती है. साथ ही जरूरत पड़ने पर न्यायिक सहायता भी दी जाती है.
इलाज, आश्रय गृह और सामाजिक सुरक्षा पर भी नजर
शिविर में बताया गया कि योजना के तहत मानसिक रूप से बीमार लोगों के इलाज, सामाजिक सुरक्षा और आश्रय गृहों में रहने वाले लोगों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निगरानी की जाती है.सतीश प्रसाद ने लोगों से अपील की कि जरूरतमंद परिवार नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं.स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया भी समझायी गयी
कार्यक्रम में लोगों को स्थायी लोक अदालत के कार्यों की भी जानकारी दी गई. बताया गया कि बिजली, स्वास्थ्य, पेयजल, नगर परिषद और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े वाद-पूर्व मामलों का समाधान स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है.लोगों को आवेदन प्रक्रिया और विवाद निपटारे की कानूनी व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य दिनेश मंडल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.
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