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IT Return Last Date : देश की कुल इकोनोमी में बिहार से इनकम टैक्स का हिस्सा कितना? बस चार दिन बचे हैं, आप भी जानिए सरल तरीका ITR Filing का

Income Tax Return Last date for filing Ay 2019-20 : कोरोनावायरस और लॉकडाउन के कारण इनकम टैक्स रिटर्न भरने में करदाताओं को 31 दिसंबर तक की राहत दी गई है. वहीं आईटीएआर भरने की लास्ट डेट अब नजदीक है. ऐसे में सर्वर पर करदाताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है. बिहार में भी करदाता इनकम टैक्स भरने में लगे हैं. बता दें कि बिहार से हर साल करीब देश के कुल टैक्स में 0.65 फीसदी टैक्स भरा जाता है.

Income Tax Return Last Date: कोरोनावायरस और लॉकडाउन के कारण इनकम टैक्स रिटर्न भरने में करदाताओं को 31 दिसंबर (31 December) तक की राहत दी गई है. वहीं आईटीआर (ITR) भरने की लास्ट डेट अब नजदीक है. ऐसे में सर्वर पर करदाताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है. बिहार में भी करदाता इनकम टैक्स भरने में लगे हैं. बता दें कि बिहार से हर साल करीब देश के कुल टैक्स में 0.65 फीसदी टैक्स भरा जाता है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल 42 फीसदी टैक्स वसूला जाता है, जिसमें बिहार से 0.62% टैक्स भरा जाता है. सबसे अधिक रिवेन्यू वसूली महाराष्ट्र से किया जाता है. वहीं कोरोनावायरस के कारण इस साल 31 दिसंबर तक आईटीएआर भरने की मोहलत दी गई है.

कैसे भरें आईटीआर – कोरोना काल के कारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ने वित्त वर्ष 2019-20 ने ऑनलाइन सुविधा बढ़ा दी है. यदि आपने अभी तक आइटीआर फाइल नहीं किया है, तो ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही इस काम को मिनटों में पूरा कर सकते हैं.

सबसे पहले, ऑनलाइन आइटीआर फाइल करने के लिए आपको सही आइटीआर फॉर्म भरना होगा. सालाना 50 लाख रुपये तक की आय प्राप्त करनेवालों को आइटीआर-1 (सहज) फॉर्म भरना होता है.

इसके बाद, सभी डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है. ऑनलाइन आइटीआर फाइल करने के लिए आपको जरूरी दस्तावेज जैसे पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म-16, फॉर्म-26 एएस आदि साथ रखना होगा. इसके बाद निम्न प्रक्रिया अपनाएं.

– आप यानी करदाता www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

– यूजर आइडी में पैन नंबर लिखें और पासवर्ड, जन्मतिथि एवं कैप्चा कोड भर कर लॉगइन करें.

– अब आपको इ-फाइल टैब पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– इसके बाद आपको अपनी टैक्सपेयर श्रेणी के अनुसार आइटीआर फॉर्म का चयन कर उसे भरना होगा. साथ ही आप जिस वर्ष का आइटीआर फाइल कर रहे हैं, उसका चयन भी करना होगा.

– अगर आप ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं, तो ओरिजनल टैब पर क्लिक करें. यदि रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं, तो रिवाइज्ड रिटर्न पर क्लिक करें.

– इसके बाद प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पर क्लिक करें और फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें.

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Posted By : Avinish kumar mishra

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