BPSC 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला 

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पटना हाईकोर्ट की फाइल फोटो

बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया.

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BPSC : बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. इस दौरान  कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़े छह याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.  

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मंगलवार को भी हुई थी मामले की सुनवाई

बता दें कि इससे पहले 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कर री एग्जाम करवाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को दिनभर सुनवाई हुई. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़े छह याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. सुबह 10:30 बजे शुरू हुई यह सुनवाई शाम 4 बजे तक चलती रही. बुधवार को फिर से इसी मामले पर अंतिम सुनवाई हुई.

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क्या है पूरा मामला?

70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ, जब कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए और परीक्षा रद्द कर री एग्जाम करवाने की मांग की. इसके लिए कई महीनों से पटना के गर्दनीबाग में धरना जारी है. री एग्जाम करवाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर भी उतरे और पुलिस की लाठियां भी खाई. इस संबंध में कई अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है.

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