न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर थानाध्यक्ष से जवाब-तलब, सीजेएम ने जारी किया कारण-पृच्छा नोटिस
एआइ से बनायी गयी तस्वीर
सहदेई बुजुर्ग थानाध्यक्ष को न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कारण-पृच्छा नोटिस भेजा है. अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा है. आगे की कार्रवाई जवाब पर निर्भर करेगी.
Explanation sought from the Sub-Inspector : हाजीपुर न्यायालय के आदेश का समय पर अनुपालन नहीं करने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. राजेश सिंह ने सहदेई बुजुर्ग थानाध्यक्ष के विरुद्ध कारण-पृच्छा नोटिस जारी किया है. अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है.
परिवाद पर थानाध्यक्ष से मांगा गया था प्रतिवेदन
मिली जानकारी के अनुसार, सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के मुरौवतपुर निवासी सूरज भगत ने अपने ग्रामीण रवि कुमार समेत अन्य के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद पत्र संख्या 1383/2026 दायर किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सहदेई बुजुर्ग थानाध्यक्ष से आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था.
आदेश का समय पर नहीं हुआ अनुपालन
बताया गया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद थानाध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. अदालत ने इसे उनके विधिक कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर लापरवाही माना है. आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सीजेएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए कारण-पृच्छा नोटिस जारी किया.
स्पष्टीकरण के बाद आगे की कार्रवाई
न्यायालय ने थानाध्यक्ष से आदेश का अनुपालन समय पर नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है. अब उनके जवाब के आधार पर अदालत द्वारा आगे की कार्रवाई किये जाने की संभावना है.
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