हाजीपुर. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने करीब तीन वर्ष पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को मंगलवार को दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 अप्रैल को तिथि निर्धारित की गयी है. यह जानकारी के पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि एक फरवरी, 2022 की शाम करताहां थाना क्षेत्र के पातेपुर निवासी 20 वर्षीय सतीश कुमार उर्फ भीखहरण आठ वर्षीया बच्ची को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया. साथ ही इसकी जानकारी किसी को देने पर उसकी हत्या करने की धमकी देकर भगा दिया. बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची और अपनी मां को घटना की जानकारी दी. पीड़िता की मां ने घटना की जानकारी अपने पति को दी. दिल्ली में काम कर रहा बच्ची का पिता वापस अपने घर आया. इसके बाद पीड़िता की मां ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने 16 फरवरी, 2022 को सतीश कुमार ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले में पुलिस ने 31 मार्च, 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में उसके विरुद्ध 16 जून, 2022 को आरोप गठन किया गया. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा द्वारा कराये गये सात साक्षियों एवं 12 प्रदर्श का परीक्षण-प्रतिपरीक्षण कराये जाने के बाद सतीश कुमार को दोषी करार दिया गया. बताते चलें कि इस मामले में सूचक सह पीड़िता की मां आरोपित के साथ समझौता कर पक्षद्रोही हो गयी थी. इस मामले में पीड़िता का साक्ष्य एवं मेडिकल रिपोर्ट आरोपित को दोषी करार करने का मुख्य आधार बनी.
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