वैशाली में निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की होगी विशेष जांच, बिना फायर एनओसी संचालित संस्थानों पर होगी कार्रवाई

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सांकेतिक तस्वीर

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hajipur school safety : जिले के सभी निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की विशेष जांच कराई जाएगी. बिना फायर एनओसी, मान्यता या अन्य जरूरी स्वीकृतियों के संचालित पाए जाने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Hajipur school safety : जिले में संचालित सभी निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की विशेष जांच कराई जाएगी. डीएम के निर्देश पर सुरक्षा मानकों, भवन निर्माण नियमों तथा अन्य आवश्यक अनुमतियों की जांच के लिए संयुक्त जांच दल का गठन किया जाएगा. इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

विद्यार्थियों की सुरक्षा को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता

जिला प्रशासन ने बताया कि विभिन्न राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में हुई दुर्घटनाओं एवं अग्नि सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

डीएम ने निर्देश दिया है कि यदि जांच के दौरान कोई निजी विद्यालय या कोचिंग संस्थान बिना फायर एनओसी, मान्यता अथवा अन्य अनिवार्य स्वीकृतियों के संचालित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

संयुक्त जांच दल करेगा निरीक्षण

डीएम के निर्देशानुसार प्रत्येक अनुमंडल में जिला शिक्षा पदाधिकारी, भवन प्रमंडल तथा अग्निशमन विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए संयुक्त जांच दल गठित किया जाएगा. यह दल अपने-अपने क्षेत्र के सभी निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों का भौतिक निरीक्षण कर विस्तृत जांच करेगा.

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को जांच कार्य शीघ्र प्रारंभ कर उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं मानक अनुरूप शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके.

इन बिंदुओं पर होगी जांच

  • संस्थान में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन यंत्र, फायर एनओसी तथा अन्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन.
  • भवन की संरचनात्मक सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रवेश और निकासी की व्यवस्था.
  • भवन निर्माण की वैधता तथा सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त स्वीकृति.
  • विद्यालयों की मान्यता तथा कोचिंग संस्थानों का संबंधित नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप संचालन.


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