गोपालगंज: ट्रैफिक चालान मामलों में लंबी प्रक्रिया से मिलेगी राहत, स्थायी लोक अदालत में होगा सुलह के आधार पर निपटारा

Updated:
विज्ञापन
कार्यक्रम में जानकारी देते ट्रैफिक डीएसपी

कार्यक्रम में जानकारी देते ट्रैफिक डीएसपी

गोपालगंज जिला विधिज्ञ संघ ने स्थायी लोक अदालत के गठन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया. इसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान करना है. अब ट्रैफिक चालान मामलों में भी मिलेगी राहत.

विज्ञापन

Gopalganj News: गोपालगंज जिला विधिज्ञ संघ की ओर से वकालतखाना में शुक्रवार को स्थायी लोक अदालत के गठन, उसकी भूमिका, क्षेत्राधिकार, वादों की प्रकृति एवं उसके लाभों को लेकर अधिवक्ताओं के बीच एक प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत से संबंधित विभिन्न विधिक प्रावधानों एवं उसके व्यावहारिक उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी गई ताकि वकील अपने मुवक्किलों को सही दिशा दिखा सकें.

जन उपयोगी सेवाओं का निपटारा

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राधे श्याम शुक्ला ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-बी के तहत व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थायी लोक अदालत की विधिवत स्थापना की गई है. इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विभिन्न प्रकार के विवादों का आपसी सुलह एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि समाज के हर वर्ग को शीघ्र एवं सुलभ न्याय मिल सके.

ट्रैफिक चालान का होगा निष्पादन

राधे श्याम शुक्ला ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि हाइकोर्ट से पारित नवीनतम आदेश के आलोक में अब ट्रैफिक चालान से संबंधित सुलहनीय मामलों का भी स्थायी लोक अदालत में दाखिला एवं निष्पादन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत का निर्णय पूरी तरह से अंतिम एवं सभी संबंधित पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है.

इन प्रमुख मामलों की सुनवाई

स्थायी लोक अदालत मुख्य रूप से डाक, तार, टेलीफोन, वायु, सड़क परिवहन, माल परिवहन, बिजली, सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था, अस्पताल एवं औषधालय, बीमा, आवास एवं रियल एस्टेट, शिक्षा तथा बैंकिंग सेवाओं सहित अन्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे का प्रभावी मंच है. इसके अलावा केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य लोकहित से जुड़ी सेवाओं के मामलों का भी यहां निस्तारण होता है.

त्वरित न्याय दिलाने की अपील

इस जागरूकता कार्यक्रम को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनूप कुमार उपाध्याय, डीटीओ शशि शेखरम, डीएसपी (यातायात) मिश्रा सोमेश कुमार, स्थायी लोक अदालत के सदस्य राजेश रंजन कुमार एवं दिव्यांशी मिश्र ने भी संबोधित किया. इसके साथ ही जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार मिश्रा तथा सचिव मनोज कुमार मिश्रा ने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे उपयुक्त मामलों को लोक अदालत में लाकर लोगों को सुलभ न्याय दिलाएं.

Also Read: डायट प्रशिक्षण में बड़ी लापरवाही: 15 शिक्षक प्रशिक्षण कक्ष से मिले गायब, 12 घंटे में जवाब तलब;


विज्ञापन
Sanjay Kumar Abhay

लेखक के बारे में

By Sanjay Kumar Abhay

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन