किशोरी के साथ दूध का हिसाब करने के बहाने दुष्कर्म मामले में दो को कोर्ट ने दिया दोषी करार, सात साल पहले हुए धोखे से रेप कांड में 30 आयेगा कोर्ट का फैसला
Published by : Sanjay Kumar Abhay Updated At : 24 Jun 2025 5:30 PM
गोपालगंज. गोपालपुर थाना क्षेत्र में दूध का हिसाब करने के बहाने घर के कमरे में बंद कर किशोरी के साथ किये गये दुष्कर्म मामले के आरोपित समेत दो को जिला जज- 6 पंकज कुमार वर्मा कर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को दोषी पाते हुए दोषी करार दिया.
गोपालगंज. गोपालपुर थाना क्षेत्र में दूध का हिसाब करने के बहाने घर के कमरे में बंद कर किशोरी के साथ किये गये दुष्कर्म मामले के आरोपित समेत दो को जिला जज- 6 पंकज कुमार वर्मा कर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को दोषी पाते हुए दोषी करार दिया. उसके साथ ही पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. अब इस कांड में कोर्ट का फैसला 30 जून को आयोगा. बचाव पक्ष के अधिवक्ता पुण्डरीक मिश्र व अभियोजन पक्ष से स्पेशल लोक अभियोजक दारोगा राय व विनय शंकर राय ने अपना- अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने व साक्ष्यों को देखते हुए आरोपित गोपालपुर थाना क्षेत्र के सुकदेवपट्टी गांव के भीम ठाकुर व एक युवती को दोषी करार दिया. बता दें कि 16 मार्च 2018 को गोपालपुर थाना क्षेत्र की एक किशोरी को उपरोक्त युवती दूध का हिसाब करने के लिए घर के कमरे में ले गयी, जहां बैठा कर कमरा के दरवाजे को बंद कर दिया. कमरे में पहले से छिप कर सुकदेवपट्टी गांव के भीम ठाकुर ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. किशोरी बेहोश हो गयी थी. जब उसे होश आया, तो खून से लथपथ थी. उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग आये और कमरे के दरवाजे को तोड़कर उसे निकालकर इलाज कराया. इस संबंध में महिला थाना कांड सं- 13/2018 दर्ज कराया गया था. पुलिस की चार्जशीट रिपोर्ट आने के बाद केस का ट्रायल पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में चल रहा था.
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