गोपालगंज. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला खरनही गांव निवासी सुधन राम के पुत्र सोनू कुमार राम को एडीजे-छह की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए यह सजा दी. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामला वर्ष 2021 का है, जब सोनू कुमार राम पर मीरगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में न्यायालय के समक्ष पेश किया. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर पैरवी की. अदालत ने आरोपित को दोषी मानते हुए सजा सुनायी.
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