कोर्ट कैंपस में बने स्थायी लोक अदालत में मुकदमों से लोगों को मिलने लगी मुक्ति
Published by : Sanjay Kumar Abhay Updated At : 15 Jun 2025 6:03 PM
सिधवलिया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को सिधवलिया प्रखंड के लोहिजरा पंचायत भवन में कैंप लगाया गया.
सिधवलिया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को सिधवलिया प्रखंड के लोहिजरा पंचायत भवन में कैंप लगाया गया. वहां कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न को लेकर लोगों को जागरूक किया गया. पैनल अधिवक्ता हैदर अली एवं विधिवक्ता रौशन जहां की टीम ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत कानूनी प्रावधानों तथा कानूनी सहायता की जानकारी दी. कोई भी महिला, जो किसी विभाग में कार्यरत है और कार्यस्थल पर उसके साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न होता है, तो वह उस विभाग में बनी यौन उत्पीड़न कमेटी के समक्ष अपना मामला रख सकती है एवं कमेटी उन पहलुओं पर उचित निर्णय लेगी. कोर्ट परिसर में स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गयी है. इसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का सुलह और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है. स्थायी लोक अदालत एक ऐसी न्याय व्यवस्था है, जो जनता को बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, डाक, टेलीफोन, अस्पताल, बीमा जैसी जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निबटारे का मंच प्रदान करती है. इसमें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं जो लोकहित में आती हैं. लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है. स्थायी लोक अदालत की स्थापना से गोपालगंज के लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा. कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता के बीच पीएलवी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैंडबिल भी वितरित किये गये एवं उक्त योजनाओं के बारे में जागरूकता भी प्रदान की गयी. कार्यक्रम में स्थानीय पंचायत के मुखिया, सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे.
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