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Gopalganj News : नये आपराधिक कानून के तहत यूपी और बिहार के 40 शराब माफियाओं की अकूत संपत्ति जब्त करेगी पुलिस

Updated at : 17 Jan 2025 10:37 PM (IST)
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Gopalganj News  : नये आपराधिक कानून के तहत यूपी और बिहार के 40 शराब माफियाओं की अकूत संपत्ति जब्त करेगी पुलिस

Gopalganj News : शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस एक्शन में है. गोपालगंज में शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई शुरू की गयी है. नये आपराधिक कानून के तहत 40 शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त होगी.

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गोपालगंज. शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस एक्शन में है. गोपालगंज में शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई शुरू की गयी है. नये आपराधिक कानून के तहत 40 शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त होगी. इनमें यूपी-बिहार के कई बड़े माफिया शामिल हैं, जो नगर थाना क्षेत्र के भी रहनेवाले हैं.

अभी नामों को नहीं किया गया सार्वजनिक

एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर थानावार शराब माफियाओं की सूची बनी है. इनमें कौन-कौन शराब माफिया हैं, इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है. पुलिस सूत्रों की मानें, तो वैसे शराब माफिया, जिन पर एक से अधिक विभिन्न थानों में शराब तस्करी के केस दर्ज है, उनका नाम इस सूची में शामिल किया गया है.

एसपी अवधेश दीक्षित ने इसके पहले 50 शराब माफियाओं की सूची जारी कर उनपर इनाम की घोषणा की थी, साथ ही सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम दिया था.

सख्ती पर कई शराब माफियाओं ने कोर्ट में किया सरेंडर

पुलिस की सख्ती से कई शराब माफियाओं ने न्यायालय में जाकर आत्मसमर्पण किया. वहीं कई शराब माफियाओं की पुलिस ने गिरफ्तारी की और उन्हें सलाखों में डाला. अब शराब माफियाओं की शराब से अर्जित की गयी अकूत संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. गोपालगंज के एसपी द्वारा उठाये गये इस कदम से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है.

संपत्ति का ऐसे आकलन कर रही पुलिस

पुलिस सूत्रों के अनुसार संपत्ति जब्त करने के लिए जिन शराब माफियाओं की सूची बनायी गयी है, उन पर एक से अधिक शराब तस्करी का केस दर्ज है. शराब के सबसे पहले मामले जब दर्ज हुए, तब उनकी संपत्ति कितनी थी, शराब तस्करी के आखिरी मामले दर्ज हुए, तब उनकी संपत्ति कहां तक पहुंची, इसी का आकलन कर शराब माफियाओं को चिह्नित किया गया है. पुलिस सूत्र यह भी बताते हैं कि कुछ ऐसे माफिया हैं, जो मोबाइल का कवर बेचने, टिकट काटने, होटल चलाने, गाड़ी चलाने, मछली बेचने, फुटपाथ पर सीक-कवाब और बिरयानी बेचने का धंधा छोड़कर शराब की तस्करी में लगे हुए हैं. उन लोगों को भी चिह्नित किया जा रहा है.

नये कानून की धारा में संपत्ति होगी जब्त

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107, जो अपराध में प्रयुक्त संपत्ति से संबंधित है. यह नवीन विधि आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त मानी जाने वाली संपत्ति को कुर्क करने और जब्त करने के व्यापक अधिकार देती है. गोपालगंज पुलिस इसी कानून के तहत अपराध और मादक पदार्थों से अर्जित की गयी माफियाओं की अकूत संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करने जा रही है. दावा है कि यह बिहार का पहला जिला होगा, जहां नये आपराधिक कानून के तहत टॉप-40 शराब माफियाओं की संपत्ति को पुलिस जब्त करने जा रही है. एसपी ने कहा है कि पहले राउंड में संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के बाद दूसरे राउंड में भी सूची बनेगी और ये कार्रवाई लगातार जारी रखी जायेगी.

नेपाल, पंजाब व यूपी को बनाया है ठिकाना

शराब तस्करी में शामिल शराब माफियाओं ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तथा पंजाब व दिल्ली के अलावा नेपाल में जाकर पनाह ली है. पुलिस अब उन राज्यों में भी उनके ठिकानों पर छापेमारी कर उनकी गिरफ्तारी कर रही है. फरार शराब माफियाओं की संपत्ति भी तेजी से कुर्क की जा रही है. इसके लिए एसपी की ओर से पुलिस को इश्तेहार और कुर्की की प्रक्रिया समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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