Gopalganj News : शराब और आर्म्स बरामदगी में पिता व पुत्र को साढ़े पांच वर्ष का कारावास

Published by : GURUDUTT NATH Updated At : 19 Jun 2025 9:47 PM

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Gopalganj News : करीब छह साल पुराने शराब और आर्म्स बरामदगी के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष उत्पाद न्यायाधीश सह एडीजे चार शैलेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए साढ़े पांच–साढ़े पांच साल के कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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गोपालगंज. करीब छह साल पुराने शराब और आर्म्स बरामदगी के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष उत्पाद न्यायाधीश सह एडीजे चार शैलेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए साढ़े पांच–साढ़े पांच साल के कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की रकम नहीं देने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी.

दोनों को भेजा गया मंडल कारा

सजा सुनाये जाने के बाद सजा काटने के लिए दोनों को चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रविभूषण श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता वशिष्ठ नारायण यादव की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई. मीरगंज थाने की पुलिस ने 15 नवंबर 2019 को खैरटिया सुधा डेयरी के पास से 2.8 लीटर शराब लदी बाइक, एक कट्टा तथा चार कारतूस के साथ मीरगंज थाने के कवलहाता गांव के संदीप यादव तथा उनके पिता लालबाबू यादव को गिरफ्तार किया था. कांड के अनुसंधानकर्ता की तरफ से आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी.

19 वर्ष पुराने शराब बरामदगी मामले में तस्कर को तीन माह की सजा

वहीं एक अन्य मामले में 19 वर्ष पुराने शराब बरामदगी के एक मामले में उत्पाद विशेष न्यायाधीश सह एडीजे चार शैलेंद्र कुमार शर्मा के कोर्ट ने आरोपित को तीन माह तीन दिन के कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रविभूषण श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता मनिंद्र राय की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनायी.

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