गोपालगंज. आदतन शराब के धंधेबाज को जिला जज चतुर्थ शैलेंद्र कुमार शर्मा की उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने 10 वर्षों की सश्रम कारावास व पांच लाख के जुर्माना की सजा दी. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मीरगंज के छप गांव के रहने वाले चांद मोहम्मद के पुत्र जटा हवारी को सजा मिलने के साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में लेकर चनावे भेज दिया गया.
15 नवंबर की शाम पुलिस ने किया था गिरफ्तार
उत्पाद स्पेशल लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने कोर्ट को सुनवाई के दौरान साक्ष्य देते हुए कहा कि मीरगंज पुलिस ने 15 नवंबर की शाम को मुखबिरों से मिले इनपुट पर सब इंस्पेक्टर अभ्यानंद कुमार और एसआइ मो नाजीन की टीम के साथ छापेमारी की थी. वहां जटा हवारी को शराब बेचते रंगे हाथों पकड़ा गया. मौके से लगभग 22 लीटर यूपी की देसी शराब को जब्त किया गया था. जटा हवारी शराब का पेशेवर धंधेबाज है. कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर अभ्यानंद कुमार, एसआइ मो नाजीन, होमगार्ड जवान सुदामा सिंह और राज किशोर की गवाही को भी बड़ा आधार माना. वहीं बचाव पक्ष से लोक अदालत के अधिवक्ता मधुसूदन तिवारी ने जटा हवारी का पक्ष रखते हुए उसे निर्दोष बताया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
पहले भी धंधेबाज को मिल चुकी है पांच साल की सजा
जटा हवारी को 13 सितंबर 2024 को उत्पाद स्पेशल कोर्ट से पांच साल के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा मिल चुकी है. मीरगंज थाना कांड संख्या 121/23 दर्ज कराया गया था, जिसमें कोर्ट ने आरोप को सत्य पाते हुए सजा दी थी. जटा हवारी को दूसरे कांड में अब 10 वर्ष की सजा मिली है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

