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जानलेवा हमले के मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

Updated at : 08 Sep 2025 7:17 PM (IST)
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जानलेवा हमले के मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

जानलेवा हमले के एक मामले में सोमवार को अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनायी.

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गया जी. जानलेवा हमले के एक मामले में सोमवार को अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनायी. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एकादश डॉ प्रतिज्ञा व्यास की अदालत ने टनकुप्पा थाना क्षेत्र निवासी भुनेश्वर यादव को दोषी करार देते हुए धारा 307/34 के तहत 10 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, वहीं धारा 338 के तहत एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में सह-अभियुक्त शोभा देवी को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव नारायण ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि मामले के सूचक दिनेश यादव ने प्राथमिकी में दर्ज कराया था कि 24 अक्टूबर 2022 की शाम अभियुक्त भुनेश्वर यादव ने गाली-गलौज करते हुए जान मारने की नीयत से खंती से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये थे. अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही करायी गयी थी. यह मामला टनकुप्पा थाना कांड संख्या 142/2022 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KRISHAN KUMAR PATHAK

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