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धार्मिक स्थलों पर होगी रूटीन पूजा-इबादत, नहीं होंगे विशेष आयोजन

आठ जून से शहर में सभी धार्मिक स्थल खुल जायेंगे. इन सभी जगहों पर लोगों का आना-जान भी शुरू हो जायेगा. कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह प्रशासन के लिए भी चुनौती है. इसी को ध्यान में रखते हुए डीएम अभिषेक सिंह व एसएसपी राजीव मिश्रा ने सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन समिति सदस्य व पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की. डीएम ने कहा कि आठ जून से सभी धार्मिक स्थल खुल जायेंगे.

गया : आठ जून से शहर में सभी धार्मिक स्थल खुल जायेंगे. इन सभी जगहों पर लोगों का आना-जान भी शुरू हो जायेगा. कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह प्रशासन के लिए भी चुनौती है. इसी को ध्यान में रखते हुए डीएम अभिषेक सिंह व एसएसपी राजीव मिश्रा ने सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन समिति सदस्य व पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की. डीएम ने कहा कि आठ जून से सभी धार्मिक स्थल खुल जायेंगे.

इसलिए सभी धार्मिक स्थल के प्रबंधकारिणी समिति आधारभूत सावधानियां जरूर बरतें. डीएम ने कहा कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी कर गयी है, उसका पालन करना अनिवार्य है. एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि एक भी चूक से कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल सकता है. ऐसा हुआ तो सरकार द्वारा दी गयी छूट समाप्त हो जायेगी.

डीएम ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पर रूटिंग के अनुसार जो पूजा होती है वही होगी. बड़े धार्मिक आयोजनों पर अगले आदेश तक रोक जारी रहेगा. बैठक में नगर आयुक्त सावन कुमार, सिटी एसपी राकेश कुमार, बीटीएमसी सचिव एन दोरजे, सहायक समाहर्ता केएम अशोक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति सदस्य , जामा मस्जिद, छत्ता मस्जिद के मौलाना, गुरुद्वारा प्रबंधकारिणी समिति सदस्य, चर्च के पादरी, बौद्ध भिक्षु, मॉनेस्ट्री व होटल प्रबंधन के सदस्य उपस्थित थे.हर छोटी चीज का रखना है ध्यान बैठक में सभी धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों से कहा गया कि जूते-चप्पल के एक रैक में एक ही व्यक्ति का जूता-चप्पल रखा जायेगा.

एक रैक में अधिक लोगों के जूते नहीं रखने हैं, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि वायरस कब किसको कैसे संक्रमित करेगा. डीएम व एसएसपी ने कहा कि चप्पल, जूता स्टैंड पर जो भी व्यक्ति रहेंगे वह ग्लब्स व मास्क पहनकर रहेंगे. अधिकारियों ने कहा कि मास्क पहनने व सोशल डिस्टैंसिंग का सभी को पालन करना है, मास्क नहीं पहनने वाले किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा. धार्मिक स्थलों के एंट्री प्वाइंट पर ही बॉडी टेंपरेचर, सैनिटाइजर व साबुन रखा जायेगा.

डीएम सभी धार्मिक संस्थानों को अपने-अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारे के बाहर सावधानियां बरतने वाले दिशा निर्देश का बैनर लगाने का निर्देश दिया, ताकि श्रद्धालु प्रवेश करने के पूर्व संबंधित सावधानियों की जानकारी रख सके. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में कई (कॉमन) सामान्य जगह होते हैं, जहां श्रद्धालु बार-बार छूते हैं. वैसे स्थलों को लगातार सैनिटाइजिंग व स्प्रे करवाते रहें.

धार्मिक स्थलों के लिए ये है गाइडलाइन-

  • – 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति,10 वर्ष से कम के बच्चे व गर्भवती महिलाओं को धार्मिक स्थलों पर नहीं जायेंगे.

  • – सभी व्यक्ति आंख के नीचे का चेहरा ढक कर रखेंगे.

  • – सभी धार्मिक संस्थानों में छह-छळ फुट की दूरी पर गोला कार का घेरा लगाये जायेंगे ताकि लोग उस घेरे में खड़े रखकर सोशल डिस्टैंसिंग के अनुरूप पूजा कर सकें.

  • – सभी धार्मिक स्थलों पर अलग अलग प्रवेश व निकास द्वार बनाये जायेंगे.

  • – सभी धार्मिक स्थलों पर एक व्यक्ति साबुन या सैनिटाइजर रखेगा, आने वाले श्रद्धालुओं को सैनिटाइज करायेगा, इसके बाद श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग से उनके बाॅडी टेंपरेचर की जांच करेगा.

  • – जांच में किसी व्यक्ति को बुखार पाया गया तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा.

  • – सभी धार्मिक स्थलों में मास्क पहनकर ही लोग प्रवेश करेंगे.

  • – धार्मिक स्थल के सार्वजनिक वस्तु , मैटेलिक (धातुई) दरवाजा, खिड़की, रेलिंग व अन्य चीजों को लगातार साफ करवाना है.

  • – मूर्ति व अन्य धार्मिक वस्तुओं को श्रद्धालु नहीं छुयेंगे.

  • – कोई व्यक्ति फूल माला व प्रसाद लेकर मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा.

  • – धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावा के रूप में दिये जाने वाले सामान को नहीं लेंगे.

  • – किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन अगले आदेश तक नहीं किया जायेगा.

  • – धार्मिक स्थलों पर जागरूकता के लिये प्री रिकाॅर्डेड ऑडियो बजेंगे.

  • – मेडिटेशन के लिए जाने वाले अपना मैट व चादर लेकर आयेंगे.

  • – धार्मिक स्थलों को नियमित रूप से साफ-सफाई होती रहनी चाहिए.

  • – धार्मिक स्थलों में एयर कंडिशन का तापमान 24 से 30 डिग्री तक ही होगी.

  • – लंगर या सामूहिक रसोई चलती है, तो उसके लिए सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखना होगा.

  • – 50 से अधिक व्यक्तियों को एक बार में प्रवेश नहीं करने देना है.

  • – मस्जिद में सोशल डिस्टैंसिंग का ख्याल रख नमाज पढ़ना है.

  • – ऑनलाइन इ-पेमेंट से दान दिया जा सकेगा.

मॉल में ग्राहक कपड़ों का नहीं करेंगे ट्राॅयल

आठ जून से रेस्तरां व माॅल भी खुल जायेंगे. डीएम ने कहा कि प्रत्येक रेस्तरां 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही चलेगा. माॅल में ग्राहक रखे हुए कपड़ों का ट्रायल नहीं करेंगे. यह सुनिश्चित करना माॅल प्रबंधक का दायित्व होगा. यदि कोई व्यक्ति कपड़ा खरीदता है और उसे अगले दिन (एक्सचेंज) बदलने के लिए लाता है, तो संबंधित मॉल अपने स्तर से यह आदेश जारी रखेंगे कि वैसे कपड़े को 48 घंटे तक कहीं अलग सेपरेट रखा जायेगा या फिर अभी के लिए एक्सचेंज वाला नियम बंद ही रखा जायेगा. डीएम ने कहा कि माॅल व रेस्तरां में सोशल डिस्टैंसिंग व दूसरे मानकों का हर हाल में पालन करना होगा.

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