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दहेज प्रताड़ना मामले में पति को आठ महीने की सजा

Updated at : 26 Jul 2025 7:19 PM (IST)
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दहेज प्रताड़ना मामले में पति को आठ महीने की सजा

दहेज प्रताड़ना के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोमी कुमारी की अदालत ने आरोपी पति धीरज कुमार सिन्हा को आठ महीने की सश्रम सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.

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गया जी. दहेज प्रताड़ना के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोमी कुमारी की अदालत ने आरोपी पति धीरज कुमार सिन्हा को आठ महीने की सश्रम सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी कुमार विश्व रंजन ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि पीड़िता ने महिला थाना कांड संख्या 29/2015 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि नौ मार्च 2003 को उसकी शादी छोटकी नवादा निवासी धीरज कुमार सिन्हा से हुई थी. विवाह के बाद उनके एक पुत्र और एक पुत्री भी हुए. लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद 25 मई 2009 को आरोपित ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों की गवाही हुई, जिनके बयानों के आधार पर आरोपित को दोषी पाया गया. धीरज कुमार सिन्हा 27 नवंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है और अब अदालत द्वारा उसे सजा सुनायी गयी है. अदालत ने दोषी को यह भी निर्देश दिया कि वह जुर्माने की राशि अदा करे, अन्यथा उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KRISHAN KUMAR PATHAK

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