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विदेशी बौद्ध मठों पर राज्य सरकार से जवाब तलब

पटना/बोधगया : बोधगया में विदेशियों को ठहरने के लिए से बने विदेशी धर्मशालाओं (बौद्ध मठों)के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से 28 अगस्त तक जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह व न्यायाधीश डॉ रविरंजन की खंडपीठ ने बोधगया के ही रहने वाले राजेश यादव द्वारा […]

पटना/बोधगया : बोधगया में विदेशियों को ठहरने के लिए से बने विदेशी धर्मशालाओं (बौद्ध मठों)के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से 28 अगस्त तक जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह व न्यायाधीश डॉ रविरंजन की खंडपीठ ने बोधगया के ही रहने वाले राजेश यादव द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
सुनवाई के समय अदालत को राज्य सरकार द्वारा बताया गया किइस तरह के 55 विदेशी धर्मशाला गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं. इनमें से 22 धर्मशालाओं को नोटिस जारी किया गया है व बाकी पर कार्रवाई चल रही है. उल्लेखनीय है कि बोधगया में विभिन्न बौद्ध देशों के बौद्ध मठ निर्मित हैं व हर वर्ष दो-चार बौद्ध मठों का निर्माण भी हो रहा है. बौद्ध मठों में बुद्ध की मूर्ति स्थापित किये जाने व मंदिर बनाये जाने के साथ-साथ यहां संबंधित देशों के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए आवासन की भी व्यवस्था की जा रही है.
जानकारी के अनुसार, कई ऐसे बौद्ध मठ भी हैं, जहां ढ़ाई-तीन सौ कमरे उपलब्ध हैं. यहां बौद्ध श्रद्धालुओं को ठहराया जाता है व बौद्ध मठों के भिक्षुओं के निर्देशन में ही उन्हें भ्रमण व खरीदारी भी करायी जाती है. इस कारण बोधगया स्थित होटलों व गेस्ट हाउसेज को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. इसे लेकर बोधगया के होटल एसोसिएशन द्वारा भी सवाल उठाया जाता रहा है.
यह भी कि बौद्ध मठों के निर्माण के वक्त स्थानीय निकाय द्वारा जारी दिशा-निर्देश को दरकिनार करते हुए निर्माण कर लिया जाता है. पिछले कई वर्षों से ऐसे बौद्ध मठों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस भी जारी किया जाता रहा है पर, फिलहाल नतीजा कुछ खास नहीं निकल पा रहा है.
पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से 28 अगस्त तक मांगा जवाब
अदालत को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि बोधगया में 55 विदेशी धर्मशालाएं गैर कानूनी ढंग से चल रही हैं
22 को नोटिस जारी किया गया है व अन्य पर कार्रवाई चल रही है

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