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कोर्ट : नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

Updated at : 18 Mar 2025 7:54 PM (IST)
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कोर्ट : नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

नाबालिग के अपहरण मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्त अनुज उर्फ अनिरुद्ध प्रसाद को नाबालिग लड़की के अपहरण का दोषी पाया था.

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गया. नाबालिग के अपहरण मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनायी है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आसिताभ कुमार की अदालत ने अभियुक्त अनुज उर्फ अनिरुद्ध प्रसाद को नाबालिग लड़की के अपहरण का दोषी पाया था. इस मामले में पाॅक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि घटना 11 अप्रैल 2018 की है. पीड़िता के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. घटना के दिन पीड़िता कोचिंग पढ़ने गयी थी, पर घर वापस नहीं आयी थी. उसके पिता के द्वारा खोजबीन करने पर कुछ पता नहीं चल पाया. दो दिन बाद सूचक के मोबाइल पर इस मामले के एक अन्य अभियुक्त धीरज कुमार का फोन आया था कि उसकी बेटी से वह शादी करने जा रहा है. पीड़िता घटना के तीन-चार दिन बाद घर आयी, तब उसने पुलिस को बताया था कि उसे अभियुक्तों ने अगवा कर लिया था. धीरज ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. धीरज का फैसला बाद में सुनाया जायेगा. इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बहस की थी. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में छह गवाहों का परीक्षण कराया गया था. यह मामला डेल्हा थाना कांड संख्या 98 /2018 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KRISHAN KUMAR PATHAK

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