हत्या के एक मामले में बिक्रमगंज के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को उम्रकैद की सजा, 60 हजार रुपया अर्थदंड भी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 07 Jul 2022 9:38 AM
चर्चित सालेहा खातून हत्याकांड में बिक्रमगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह व उनकी पत्नी कुसुम देवी को एडीजे तीन सह विशेष न्यायाधीश प्रतिनिधि राजेश कुमार बच्चन की अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास के साथ 60-60 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनायी.
सासाराम कोर्ट. चर्चित सालेहा खातून हत्याकांड में बिक्रमगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह व उनकी पत्नी कुसुम देवी को एडीजे तीन सह विशेष न्यायाधीश प्रतिनिधि राजेश कुमार बच्चन की अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास के साथ 60-60 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनायी. अदालत ने यह सजा बिक्रमगंज थाना कांड संख्या 84/2017 ट्रायल सत्र वाद संख्या 309/2017 में सुनायी है.
इस संबंध में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि इस मामले की प्राथमिकी वार्ड संख्या दो तेंदुनी मुहल्ले के निवासी पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह के भतीजे मुन्ना कुमार ने बिक्रमगंज थाने में दर्ज करायी थी. घटना पांच साल पूर्व 2 अप्रैल, 2017 की है. जमीन विवाद को लेकर पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह ने अपनी पत्नी कुसुम देवी के ललकारने पर अपने सहयोगियों के साथ हथियार से लैस होकर सुबह 11 बजे अपने भतीजे व उनके परिवारजनों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी.
इस फायरिंग में मुन्ना कुमार के भाई सहित सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे. इस दौरान गोली लगने से मुहल्ले की सालेहा खातून की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी. कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक व उनकी पत्नी को सजा सुनायी. इसके साथ मामले के पांच अन्य नामजद अभियुक्तों बिट्टू सिंह, सत्यनारायण सिंह, संजय सिंह, त्रिशूलधारी व राधाकिशुन दुबे को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया है. गौरतलब है कि अभियुक्त राधाकिशुन दुबे की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गयी थी.
इस गोलीबारी में घायल पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह के भाई चंद्रदीप सिंह के पुत्र छोटेलाल सिंह और उनके बड़े पुत्र मुन्ना सिंह के पुत्र प्रकाश कुमार को भी गोली लगी थी. वहीं, बगल के भोला सिंह का लड़का विकास कुमार (8), चंदन कुमार (8) पिता अमर सिंह, साहिल कुमार (8) पिता मुन्ना सिंह सभी गंभीर रूप से घायल हो गये थे.
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