दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की परेशानी बढ़ गयी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को अनपढ़ कहने के मामले में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया गया है. परिवाद पत्र आइपीसी की धारा 332, 500 व 505 के तहत दायर किया गया है. मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी. प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर कई अन्य मामले भी दर्ज हैं.
ट्वीट में केजरीवाल ने कहा था 'अनपढ़'
परिवाद पत्र पटना हाइकोर्ट के अधिवक्ता रविभूषण प्रसाद वर्मा ने दायर किया है. इसमें कहा गया है कि आरोपित ने अपने ट्वीट में 19 मई को प्रधानमंत्री को मानहानिकारक शब्द ‘अनपढ़’ कहा है. आरोपित द्वारा टॉप पॉलीटिशियन के खिलाफ भी अनेक मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है. परिवादी ने कोर्ट को बताया है कि प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता जानकारी चुनाव के नॉमिनेशन पेपर में उपलब्ध है. विवि की वेबसाइट पर भी संबंधित प्रमाणपत्र उपलब्ध है. परिवादी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द से करोड़ों भारतीयों को ठेस पहुंचा है. वो भारत की जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं. ऐसे लोगों की भावना आहत हुई है. अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट दो हजार के नोट को आरबीआई के द्वारा वापस लेने के फैसले को लेकर किया था. उन्हें इस ट्वीट में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें अनपढ़ कहा था.
मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर भी चल रहा मुकदमा
बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी पटना हाईकोर्ट और एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. इससे पहले इसी मामले में गुजरात के एक नीचली अदालत ने उन्हें दो वर्ष का दंड सुनाया था. इसके बाद उन्हें संसद में अपनी सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा था. मामले में अब सुनवाई उच्च न्यायालय में चल रही है.