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Darbhanga : पत्नीहंता को10 साल कारावास की सजा

Updated at : 31 Oct 2025 6:33 PM (IST)
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Darbhanga : पत्नीहंता को10 साल कारावास की सजा

सदर थाना क्षेत्र के अंधरी गांव निवासी सिंटू साह को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

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दरभंगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या मामले में दोषी सदर थाना क्षेत्र के अंधरी गांव निवासी सिंटू साह को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी को भादवि की धारा 304(बी) में दस साल कारावास और धारा 498(ए) में दो साल कारावास समेत 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत ने सात अक्तूबर को सुनवाई के पश्चात आरोपित को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक चम्पा मुखर्जी ने बताया कि 11 नवंबर 2021 उषा देवी को जलाकर मार दिया गया था. मृतका के पिता सह बहेड़ा थाना के तरौनी निवासी रामकिशुन साह ने सदर थाना में इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि मामले में 24 नवंबर 2022 को आरोप गठन किया गया. सात लोगों की गवाही कराई गई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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