Darbhanga News: हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

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Darbhanga News:जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो लोगों को आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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Darbhanga News: दरभंगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो लोगों को आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने नागेश्वर सहनी की हत्या मामले में दोषी सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के सनहपुर निवासी रंजीत सहनी एवं बलजीत सहनी को आजीवन सश्रम कारावास और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. अपर लोक अभियोजक चंपा मुखर्जी ने अभियोजन का पक्ष रखा. एपीपी मुखर्जी ने बताया कि अभियुक्तों ने आपसी दुश्मनी को लेकर 27 मई 2022 की रात सनहपुर गांव के नागेश्वर सहनी को पिस्तौल का बट और लोहे के रॉड से सिर पर प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. बचाने आये नागेश्वर सहनी के पुत्र पंकज कुमार को भी अभियुक्तों ने मारपीट कर घायल कर घर में लूटपाट की. जख्मी नागेश्वर को इलाज के लिये डीएमसीएच लाया गया. वहां से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक के पुत्र पंकज कुमार के बयान पर घटना की प्राथमिकी सिंहवाड़ा थाना में दर्ज करायी गयी. मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी कर बलजीत सहनी को भादवि की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 354 (बी) में तीन वर्ष और 10 हजार रुपये, धारा 380 में तीन वर्ष व 10 हजार रुपया, धारा 452 में तीन वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये की सजा सुनायी है. वहीं अदालत ने रंजीत सहनी को भादवि की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार, धारा 354(बी) में तीन वर्ष और 10 हजार रुपये, धारा 380 में तीन वर्ष की कारावास और 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. एपीपी चंपा मुखर्जी ने बताया कि दोषियों की सभी सजायें साथ-साथ चलेगी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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