दरभंगा. पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में जाले थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव के मुरारी कुमार, रोहन कुमार, सागर कुमार और अशोक कुमार को दोषी करार दिया है. अदालत ने 30 जूलाई 24 को सूनवाई व सजा की अवधि निर्धारण के लिए तिथि निर्धारित की है. अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि 24 – 25 अप्रैल को 10 बजे रात में जब पीड़िता अपने नये घर से पुराने घर पर दादी के साथ सोने जा रही थी, तो इसी बीच सभी अभियुक्त उसको पकड़कर गाछी में ले गये तथा दुष्कर्म किया. इसका वीडियो भी बना लिया. अभियुक्तों ने धमकी दी कि कि किसी को बताओगी तो वीडियो वायरल कर देंगे. डर से पीड़िता ने घटना कि जानकारी किसी को नहीं दी. अभियुक्तों द्वारा वीडियो वायरल कर दिया गया. वीडियो वायरल होने कि जानकारी पर जब पीड़िता के माता- पिता ने जब लड़की से पूछताछ की तो सारी घटना बताई. मामले में जाले थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है